New Delhi: जमानत पर HC ने लगाया स्टे, केजरीवाल ने जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, आज होगी सुनवाई

New Delhi: जमानत पर HC ने लगाया स्टे, केजरीवाल ने जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, आज होगी सुनवाई
Last Updated: 24 जून 2024

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार (23 जून) को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले पर आज यानि सोमवार (24 जुएं) को शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ के समक्ष सुनवाई होने की पूरी संभावना है।

CM Arvind Kejriwal: दिल्ली सीएम केजरीवाल पर लगे शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले दिए गए जमानत आदेश पर शुक्रवार (21 जून) को दिल्ली HC ने अंतरिम रोक लगा दी थी। जिस के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ का दरवाजा खटखटाया। केजरीवाल की इस दायर याचिका पर आज यानि सोमवार (24 जून) SC में सुनवाई होगी।

हाई कोर्ट ने दी अंतरिम राहत

दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस पर फैसला लेते हुए बताया गया कि यदि हाई कोर्ट ने शुक्रवार (21 जून) को प्रवर्तन निर्देशालय (ED) को अंतरिम राहत नहीं दी होती तो केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर सकते थे। जिस पर हाई कोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने जवाब दिया था कि इस आदेश तक फैसला सुरक्षित  रहेगा।

अदालत के जमानत के आदेश पर HC ने लगाई रोक

subkuz.com को मिली जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट (High Court) ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। जिसमें कोर्ट ने कहा था कि, आगे की कार्रवाई के लिए दो-तीन दिन तक आदेश सुरक्षित रख जाएगा, क्योंकि वे इस पूरे मामले के रिकॉर्ड की जांच करना चाहते हैं।

इसके तहत अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर ईडी की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें निचली अदालत द्वारा 20 जून, 2024 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उन्हें जमानत भी दी गई थी।

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