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पादरी बजिंदर सिंह को रेप मामले में उम्रकैद की सजा, मोहाली कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

पादरी बजिंदर सिंह को रेप मामले में उम्रकैद की सजा, मोहाली कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
अंतिम अपडेट: 1 दिन पहले

मोहाली कोर्ट ने स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को रेप के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह निर्णय 28 मार्च को सुनवाई के बाद लिया गया, जिसमें कोर्ट ने बजिंदर सिंह को रेप के आरोप में दोषी पाया। 

Pastor Bajinder Singh Convicted: एक स्वयंभू पादरी, बजिंदर सिंह, को 2018 में दुराचार के मामले में दोषी करार देते हुए मोहाली जिला अदालत ने आज (1 अप्रैल 2025) उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद, पादरी बजिंदर सिंह को पटियाला जेल भेज दिया गया। यह मामला एक नाबालिक लड़की की शिकायत पर जीरकपुर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी।

सजा का ऐलान और अपराध का विवरण

पिछली सुनवाई 28 मार्च को हुई थी, जब अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर बजिंदर सिंह को दोषी पाया था। अदालत के फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को कुछ राहत मिली है, जिन्होंने लगातार न्याय की उम्मीद लगाई हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पादरी बजिंदर सिंह ने न केवल उसका यौन शोषण किया, बल्कि धर्म के नाम पर लोगों को ठगने और उनका शोषण करने का भी आरोप लगाया।

धर्म परिवर्तन और हवाला के आरोप

पीड़िता ने दावा किया था कि बजिंदर सिंह धर्म परिवर्तन करने के लिए लोगों को प्रेरित करता था और इसके लिए बाहरी स्रोतों से हवाला का पैसा प्राप्त करता था। उसने यह भी कहा कि बजिंदर सिंह के खिलाफ कई और महिलाएं भी शोषण का शिकार हुईं हैं। पीड़िता ने इसे 'दरिंदा' करार दिया और न्याय की मांग की थी।

न्याय की उम्मीद और पीड़िता का संघर्ष

इस मामले की गहराई में जाने पर, पीड़िता ने बताया कि वह पिछले 7 सालों से न्याय के लिए कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट रही थी। उसने कभी हार नहीं मानी और अपनी आवाज को उठाने के लिए लगातार संघर्ष किया। पीड़िता की आवाज में यह उम्मीद भी थी कि इस फैसले से और भी लोग न्याय की उम्मीद पा सकेंगे और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला समाज में एक बड़ा पैगाम देने वाला है, खासकर उन सभी लोगों के लिए जो धर्म का पालन करते हुए किसी भी प्रकार के शोषण से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने इस फैसले से यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी धर्म, जाति या स्थिति का फायदा उठाकर किसी को नुकसान पहुंचाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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