Supreme Court: दिल्ली-NCR में अभी नहीं हटेगी ग्रैप-4 की पाबंदियां, जानें सुप्रीम कोर्ट ने कब तक बढ़ाई रोक

Supreme Court: दिल्ली-NCR में अभी नहीं हटेगी ग्रैप-4 की पाबंदियां, जानें सुप्रीम कोर्ट ने कब तक बढ़ाई रोक
Last Updated: 28 नवंबर 2024

सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया गया कि स्कूलों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर ग्रैप-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के उपाय सोमवार (2 दिसंबर) तक जारी रहेंगे। यह उपाय वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए हैं। 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली और एनसीआर में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-4 को जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फिलहाल इसे हटाने की अनुमति नहीं दी। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर GRAP-4 के उपाय सोमवार (2 दिसंबर) तक जारी रहेंगे। 

इसके साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को GRAP-4 से GRAP-3 या GRAP-2 में बदलाव पर विचार करने के लिए बैठक बुलाने को कहा है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर GRAP-4 के उपायों पर कोई गंभीर चूक होती है, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जानी चाहिए।

18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई थी फटकार

18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि बिना पूर्व अनुमति के प्रदूषण कम करने या रोकने के उपायों को हटाने या घटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 के तहत निवारक उपायों के कार्यान्वयन में देरी पर चिंता व्यक्त की थी। 

कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता सुनिश्चित की जानी चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।

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