मोरबी में पिछले साल एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ मोरबी कोर्ट ने सजा सुना दी। मुख्य आरोपी आर्यन सोलंकी को 20 साल कैद की सजा के साथ 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा का आदेश जारी किया गया है। वहीं, उसके दो दोस्तों हर्ष को 10 साल और मित सिरोहिया को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित परिवार को 1.55 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
प्यार के जाल में फंसाकर बनाये थे अश्लील वीडियो
मोरबी निवासी नाबालिग को आर्यन सोलंकी ने फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अपने प्रेमजाल में फंसाया था। इसके बाद उसके अश्लील वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। इतना ही नहीं, इस दौरान आर्यन के दो दोस्तों ने भी अलग-अलग जगहों पर नाबालिग से दुष्कर्म किया और उससे रुपए भी ऐंठे।
पिछले साल 7 मई को हुआ था मामला दर्ज
इस वारदात से तंग आकर आखिरकार नाबालिग ने यह बात अपने परिवार को बताई और पिछले साल 7 मई 2022 के दिन पुलिस थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उन्हें रिमांड पर रखा। इसके बाद तीनों के मोबाइल से अश्लील क्लिप्स भी बरामद की थीं।
21 मौखिक और 45 सबूतों के आधार पर फैसला
पुलिस ने दुष्कर्म के स्थानों पर डेमोस्ट्रेशन पंचनामा, घटना में इस्तेमाल किया गए मोबाइल सहित अन्य सामान का पंचनामा कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। डीपी महीडा की कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील संजय सी दवे ने 21 मौखिक सबूत और 45 सबूतों को पेश कर अपनी दलीलें पेश की। इन्हीं सुबूतों के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।