किसान आंदोलन के बाद अब पंजाब उद्योगपतियों ने किया 'रेल रोको'आंदोलन का आह्वान, केंद्र सरकार के खिलाफ एक मार्च से प्रदर्शन

किसान आंदोलन के बाद अब पंजाब उद्योगपतियों ने किया 'रेल रोको'आंदोलन का आह्वान, केंद्र सरकार के खिलाफ एक मार्च से प्रदर्शन
Last Updated: 04 मार्च 2024

किसान आंदोलन के बाद अब पंजाब उद्योगपतियों ने किया 'रेल रोको'आंदोलन का आह्वान, केंद्र सरकार के खिलाफ एक मार्च से प्रदर्शन 

Punjab News: पंजाब के उद्योगपति और कारोबारियों ने मार्च की पहली तारीख को 'रेल रोको' आंदोलन का आह्वान किया। उद्योगपतियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आयकर कानून में जोड़ी गई धारा 43B(H) में संशोधन करने के लिए प्रदर्शन पर उतरे।

रेल रोको आंदोलन: किसानों के बाद अब पंजाब के उद्योगपति केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 1 मार्च यानो आज से 'रेल रोको' आंदोलन का आह्वान किया। मार्च महीने की शुरुआत इस आंदोलन के साथ की जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयकर कानून में जोड़े गए नए क्लोज को लेकर किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में आयकर कानून की धारा 43B में एक न्यू क्लोज (H) जोड़ा था। सरकार के इस फैसले से उद्योगपतियों ने नाराजगी जताई।

आयकरों का कहना है कि धारा 43B (H) नया क्लोज केवल कारोबारी-उद्योगपतियों के लिए ही नहीं, बल्कि MSME कारोबारियों के लिए भी गले का फंदा हैं। इससे बाजार में भी उथल-पुथल मच सकती है। उद्योगपति इस संशोधन में बदलाव करने या इस संशोधन को वापस हटाने के लिए मांग कर रहे हैं। और इसी वजह से 'रेल रोको' आंदोलन का आह्वान किया।

 क्या है धारा 43B(H) नया क्लोज

जानकारी के मुताबिक, आयकर कानून 1961 की धारा 43B के तहत कारोबार में होने वाले कुछ व्यय की अनुमति तभी दी जाएगी, जब उनका वास्तविक Payment होगा। इसमें टैक्स, फी, बोनस, ड्यूटी, सेस और कमीशन जैसे खर्च शामिल होते हैं।

लेकिन, केंद्र सरकार ने पिछले साल आयकर कानून में 43B नया क्लोज (H) जोड़ा था, यह धारा 1 अप्रैल,2023 से लागु की गई थी, जिसके अंतर्गत मिडिया, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज शामिल किये। इस धारा के अनुसार, एमएसएमइ के सौरन आने वाले सप्लायर की कोई डील होती है तो उसकी Payment 45 दिन के भीतर करनी होगी। अगर इनका Payment 45 दिन के बाद किया जाता है तो इसे इनकम में माना जायेगा और इस पर टेक्स देना होगा। अगर Payment 45 दिन के भीतर दिया जाता है,तो 2024-25 असेसमेंट ईयर में इन्हे क्लेम करके टेक्स बचाया जा सकेगा।

 उद्योगपतियों ने धारा के खिलाफ क्या कहा ?

पंजाब के कारोबारी और उद्योगपति इस धारा को लेकर नाराज हैं उनका कहना है कि बाजार में इसके तहत अगर सामान खरीदा और बेचा जाता है तो दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। 45 दिनों की पाबंदी लागु होने से एमएसएमई को मिलने वाले आर्डर बंद हो जायेंगे, जिससे कारोबार पूरी तरह से ठप हो जायेगा और बाजार में आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। इस कारण बाजार में उथल-पुथल मच सकती है। उद्योगपति और कारोबारी इस नए क्लोज में संशोधन की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।

 

 

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