गया: बिहार में रजिस्ट्री के नए नियम, लोगों के लिए बना संकट, जमीन खरीदने और बेचने पर लगा ब्रेक

गया: बिहार में रजिस्ट्री के नए नियम, लोगों के लिए बना संकट, जमीन खरीदने और बेचने पर लगा ब्रेक
Last Updated: 14 मार्च 2024

बिहार सरकार जमीन को लेकर हो रहे फर्जीवाड़ा की रोकथाम के लिए नया "जमाबंदी कानून" बनाया है, ताकि जमीन का मूल मालिक अपनी सहमति से जमीन को बेच सके और खरीद सकें। जमाबंदी कानून से जमीन में गफला (फर्जीवाड़ा) करने वालों पर पाबंधी लग गई है. जमीन बेचने को लेकर भू-स्वामी को ही सभी प्रकार के अधिकार दिए  है. लेकिन अभी तक निबंधन कार्यालय ने नए कानून और जमीन की रजिस्ट्री को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी अधिकृत नहीं की ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई हैं।

Subkuz.com की जानकारी के अनुसार नए नियम लागु होने के बाद जमीन रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई है. फरवरी और मार्च के महीने में रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन की रजिस्ट्री बनवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है. बताया कि 23 फरवरी को "जमाबंदी कानून" कानून लागू किया गया हैं।

जमाबंदी अपडेट नहीं होने से रही परेशानी

जानकारी के अनुसार जमाबंदी कानून आने के बाद भू-स्वामी (जमीन का मालिक) को न्याय और जमीन बेचने का पूर्ण अधिकार मिलेगा, लेकिन उन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या पूरे प्रदेश में जमीन की जमाबंदी अपडेट नहीं हो रही है. जो लोग जमाबंदी करवाने रहे है उनकी जमाबंदी में खाता संख्या, प्लांट नंबर, सर्वे नंबर और शहरी क्षेत्र का होल्डिंग नंबर अंकित (ADD) नहीं है. इस कारण उनकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही हैं।

जमीन का बंटवारा नहीं होने से कैसे हो मालिकाना हक

बताया कि गया जिले में 70 से 90 प्रतिशत जमीन पूर्वजों की है और वर्तमान समय में उन्ही पूर्वजों के नाम पर है. उस जमीन का संतान के नाम पर बंटवारा नहीं हुआ है तो संतान के नाम पर जमाबंदी नहीं होगी। इसलिए वह किसी भी परिस्थिति में नये जमाबंदी कानून के तहत चाहकर भी अपनी जमीन को बेच नहीं सकेगा। इसलिए राज्य सरकार भूमि सुधार विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा पहले जमाबंदी, डिमांड को अपडेट कराना चाहिए। उसके बाद ही "जमाबंदी कानून" लागु हो पाएगा वरना कानून संभव नहीं हैं।

नए कानून से चौपट हुआ कारोबार

बिहार दस्तावेज नवीस संघ के प्रदेश महामंत्री मुरारी लाल सिन्हा ने Subkuz.com की मीडिया को बताया कि हम जमाबंदी के नए कानून का विरोध नहीं करते है, लेकिन जमाबंदी को राज्य सरकार अपडेट कराए ताकि जमीन रजिस्ट्री का काम चल सके। जिले में 180 निबंधित डीड राइटर (बैनामा लेखक) है, नए नियम से उनका काम बंद है, ऐसे में होली का त्योहार उनके बीना रंग का हो जाएगा।

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