Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला, याचिका में CBI की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती, जानिए...

Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला, याचिका में CBI की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती, जानिए...
Last Updated: 05 अगस्त 2024

Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला, याचिका में CBI की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती, जानिए...

आबकारी नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सीबीआई को गिरफ्तारी को चुनौती देने और नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अपना स्पष्ट फैसला सुना सकता है। बता दें सीबीआई की टीम ने केजरीवाल जी को 26 जून 2024 को गिरफ्तार किया था।

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज यानी सोमवार (5 अगस्त) को अपना फैसला सुनाएगा। बता दें केजरीवाल जी ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम ने दिल्ली सीएम को 26 जून 2024 को गिरफ्तार किया और इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

केजरीवाल की CBI मामले में 8 अगस्त तक बढ़ाई गई थी न्यायिक हिरासत

बता दें मनी लॉड्रिंग मामले में केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दे दी गई थी। लेकिन इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष कुमार सिसोदिया और बीआर‌एस नेता के. कविता न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। जानकारी के मुताबिक 25 जुलाई को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की न्यायिक हिरासत को आठ अगस्त तक बढ़ाया था। वह अभी सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

कोर्ट में CBI ने केजरीवाल के खिलाफ आरोपपत्र किया दाखिल

बता दें आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और तहकीकात  शुरू करने के 712 दिनों के बाद सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 200 पन्नों का अंतिम आरोपपत्र दाखिल किया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने इस मामले में अपनी तहकीकात पूरी कर ली हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दाखिल किए गए अंतिम आरोपपत्र में केजरीवाल को पार्टी के संरक्षक और व्यक्तिगत तौर पर गैरजिम्मेदार बताया हैं। केजरीवाल जी के अलावा, सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश कुमार पाठक, अरबिंदो फार्मा के गैर-कार्यकारी निदेशक सरथ कुमार रेड्डी, बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित कुमार अरोड़ा, उद्यमी आशीष कुमार माथुर और हवाला आपरेटर विनोद कुमार चौहान के खिलाफ भी आरोप लगाए हैं।

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