Maharashtra: गोहत्या मामला! पुलिस ने 25 वर्षीय आरोपी को किया गिरफ्तार, 50,000 रुपए का रखा था इनाम

Maharashtra: गोहत्या मामला! पुलिस ने 25 वर्षीय आरोपी को किया गिरफ्तार, 50,000 रुपए का रखा था इनाम
Last Updated: 30 मई 2024

उत्तर प्रदेश में गोहत्या कानून के तहत कई अपराधों में शामिल 25 वर्षीय एक युवक को महाराष्ट्र के ठाणे जिले से गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था।

मुंबई न्यूज़: मुंबई के ठाणे से गोहत्या मामले में शामिल एक 25 वर्षीय युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश में गोहत्या कानून के तहत कई अपराधों में शामिल था। इसे पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर 50 हजार का इनाम भी रखा था। स्थानीय अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यूपी पुलिस को आरोपी के बारे में जानकारी दी। उसके आधार पर आरोपी को ठाणे इलाके से गिरफ्तार किया गया।

गोहत्या का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि यूपी में गोहत्या कानून के तहत कई अपराधों में शामिल 25 वर्षीय आरोपी समीर तुफेल कुरेशी को महाराष्ट्र के ठाणे जिले से गिरफ्तार किया गया है। उसे पकड़ने के लिए प्रशासन ने उसके ऊपर 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस अधिकारी दिलीप पाटिल ने यूपी पुलिस को आरोपी के बारे में सूचना देते हुए बताया कि बरेली जिले का रहने वाला आरोपी समीर तुफेल कुरेशी ठाणे के मुंब्रा इलाके में छिपा हुआ है और उन्होंने यहां अपने किसी समकक्षों से मदद मांगी। जिसे फ़िलहाल, गिरफ्तार कर लिया गया है।

आरोपी पर कई मामले दर्ज

मिली जानकारी के अनुसार, सूचना मिलने के बाद लखनऊ से स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की टीम आरोपी की तलाश में ठाणे पहुंची। इस टीम के मुताबिक, स्थानीय अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से, उन्होंने आरोपी को मुंब्रा के शिमला पार्क इलाके में स्थित एक दुकान से मंगलवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आगे बताया की आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए यूपी ले जाया गया। जांच के दौरान आरोपी पर गोहत्या कानून शस्त्र अधिनियम के तहत 8 मामले दर्ज थे।

गोहत्या निरोधक कानून

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत राज्यों को गाय और बछड़ों की हत्या को बैना करने का आदेश दिया गया था। इसके दौरान भारत में विभिन्न राज्य सरकारों की तरफ से गाय हत्या कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार किया है। बता दें कि साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था कि भारत के 20 राज्यों में गोहत्या या गोमांस बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा बैन करने को लेकर हर राज्यों में अलग-अलग नियम-कानून बनाए गए हैं।

बता दें कि यूपी सरकार ने गोहत्या निरोधक कानून को पहले से सख्त बना दिया है। अब गोहत्या मामले में शामिल आरोपी को 10 साल की सजाऔर 5 लाख तक जुर्माना भरना होगा। योगी सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा कानून में बदलाव किया है। इससे पहले भी ऐसे मामलों में 7 साल की जेल की सजा का नियम था, जिसे अब बदल दिया गया।

 

 

 

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