Karnatka Politics News: राज्यपाल ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की दी मंजूरी, मुख्यमंत्री ने कहां - 'सरकार गिराने की हो रही साजिश', जानिए...

Karnatka Politics News: राज्यपाल ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की दी मंजूरी, मुख्यमंत्री ने कहां - 'सरकार गिराने की हो रही साजिश', जानिए...
Last Updated: 17 अगस्त 2024

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति को सरकार गिराने की एक साजिश करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं और उनका यह निर्णय संविधान और कानून के खिलाफ हैं।

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया ने मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूखंड आवंटन घोटाले मामले में राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद शनिवार (17 अगस्त 2024) को इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहां कि 'मैंने कोई गलत काम नहीं किया है।' सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले को संविधान और कानून के खिलाफ करार दिया।

मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले का कानूनी रूप से सामना अदालत में करेंगे। जानकारी के मुताबिक सिद्धारमैया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहां, "यह निर्वाचित सरकार को हटाने की एक बड़ी साजिश है। भाजपा ने दिल्ली और झारखंड सहित कई राज्यों में ऐसा किया है। कर्नाटक में भी निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार, भाजपा, जद (एस) और अन्य सभी इस साजिश में शामिल हैं।"

सिद्धारमैया ने कहां - आलाकमान मेरे साथ हैं

सिद्धारमैया ने कहां कि "आलाकमान (कांग्रेस) मेरे साथ है, पूरा मंत्रिमंडल और सरकार भी मेरे साथ हैं। सभी कांग्रेस विधायक, विधान पार्षद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मेरे साथ खड़े हैं। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है कि मुझे इस्तीफा देना पड़े।" विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहां कि "वे राजभवन को राजनीतिक खेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं।"

गौरतलब है कि कर्नाटक के राज्यपाल ने प्रदीप कुमार एस पी, टी जे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा की याचिकाओं में उल्लिखित अपराधों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ जाँच की मंजूरी दी है। सिद्धारमैया ने कहां कि उन्हें राज्यपाल के इस निर्णय की उम्मीद थी।

सिद्धारमैया ने राज्यपाल के फैसले पर उठाया सवाल

मुख्यमंत्री ने कहां कि "नवंबर में जद(एस) नेता (अब केंद्रीय मंत्री) एच डी कुमारस्वामी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए एक याचिका दायर की गई थी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्रियों शशिकला जोले, मुरुगेश निरानी और जनार्दन रेड्डी के खिलाफ भी याचिकाएं दायर हैं। लेकिन इन सभी के अलावा केवल मुझे नोटिस जारी किया गया, तो इसका क्या अर्थ है?"

मुख्यमंत्री ने आगे कहां कि " खनन लाइसेंस जारी करने से संबंधित मामले में लोकायुक्त द्वारा कुमारस्वामी (पूर्व मुख्यमंत्री) के खिलाफ नवंबर में जांच के बाद मंजूरी मांगी गई थी। उन्हें अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है कि मुझे (राज्यपाल द्वारा) नोटिस जारी किया गया है? यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं।"

 

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