प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की अवधि को बढ़ाकर 2028-29 कर दिया गया है। अब इस योजना के अंतर्गत नए सिरे से सर्वेक्षण कराने की योजना बनाई जा रही है। सर्वेक्षण के माध्यम से जिन पात्रों को योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, अब दोपहिया वाहन रखने वाले और 15 हजार रुपये मासिक कमाई करने वाले भी इस योजना के पात्र माने जाएंगे।
Uttar Pradesh (Orai): प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब इसे 2024 से बढ़ाकर 2028-29 तक कर दिया गया है। पहले की जारी की गई प्रतीक्षा लिस्ट में अब कोई भी योजना से वंचित लाभार्थी शेष नहीं बचा है।
अब नए सिरे से सर्वेक्षण कराकर छूटे हुए पात्रों को आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार कुछ मानकों में परिवर्तन भी किया गया है। इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
सरकार ने आवास योजना की अवधि में की बढ़ोतरी
सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर जरूरतमंद व्यक्ति आवास योजना का लाभ उठा सके, योजना की अवधि को बढ़ाकर 2028-29 कर दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे।
पहले नियमों के अनुसार, जिनके पास दोपहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर आदि थे, उन्हें योजना के लिए पात्र नहीं माना जाता था। लेकिन अब मानकों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब, जिनके पास दोपहिया वाहन है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये है, वे भी इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
इन पात्रों की बनाई जाएगी नई सूची
सर्वेक्षण का कार्य मोबाइल एप के माध्यम से किया जाएगा। कार्ययोजना पर जनपद स्तर पर बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और ब्लाक स्तर पर भी बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। अब ग्राम पंचायतों में खुली बैठकें आयोजित की जा रही हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्वे रजिस्टर तैयार किया जाएगा, ताकि खुली बैठकों में पात्र व्यक्तियों की एक सूची बनाई जा सके।
मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास ने कहा कि योजना का लाभ केवल उन पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देने के लिए बीडीओ और सचिवों को निर्देशित किया गया है। योजना का कार्यान्वयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। परियोजना निदेशक डीआरडीए अखिलेश तिवारी ने बताया कि ग्राम पंचायतों में खुली बैठकें शुरू हो चुकी हैं।
ये पात्र होंगे शामिल
1. आश्रय विहीन परिवार: ऐसे परिवार जो रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं रखते हैं।
2. बेसहारा अथवा भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले लोग: ये लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं।
3. हाथ से मैला ढोने वाले: ये वे लोग हैं जो अपने जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम करते हैं और समाज में अक्सर उपेक्षित रहते हैं।
4. जनजातीय समूह: ये विशेष समुदाय होते हैं जिनकी अपनी संस्कृति और परंपराएं होती हैं और जिन्हें अक्सर विशेष सहायता की आवश्यकता होती है।
5. वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर: ये लोग पहले बंधुआ मजदूरी में थे, लेकिन अब उन्हें कानून के माध्यम से स्वतंत्रता मिली है।
किन लोगो को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
1. मोटर युक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन धारक
2. तिपहिया या चौपहिया कृषि उपकरण धारक
3. 50 हजार रुपये या इससे अधिक केसीसी कार्ड धारक
4. ऐसा परिवार जिसमें कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
5. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार हो
6. ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य 15 हजार रुपये मासिक से अधिक कमाता हो
7. आयकर देने वाले परिवार - व्यवसाय कर देने वाले परिवार
8. ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 से अधिक एकड़ सिंचित भूमि हो
9. ऐसे परिवार जिनके पास पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो इस प्रकार, ऊपर दिए गए सभी बिंदुओं के अंतर्गत आने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।