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Traffic Police Issues Court Challan: वाहन चलाते समय इन नियमों का न करें उलंघन, वरना ट्रैफिक पुलिस करेगी कोर्ट चालान, पढ़ें पूरी डिटेल

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भारत में बड़ी संख्‍या में लोग वाहन चलाते समय आये दिन कई तरह के नियमों को तोड़ते रहते हैं। जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करते हुए सामान्य चालान या फिर Court Challan करती हैं।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्‍ली सहित देशभर में बड़ी संख्‍या में लोग यातायात नियमों का उल्‍लंघन रोज करते हैं। जिस कारण बड़ी संख्‍या में ट्रैफिक पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए चालान वसूला जाता हैं। नियमों का उल्‍लंघन करने के बाद Traffic Police की ओर से Court Challan भी किया जाता है। फुटपाथ या साइकिल ट्रैक पर वाहन चलाते समय मोटर व्‍हीकल एक्‍ट (MVA) के 39(3)MVDR/177A नियम का उल्‍लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस Court Challan किया जाता हैं।

इन पर किया जाता है कोर्ट Challan

ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने Subkuz.com को बताया कि सड़कों पर रेड लाइट के पास जेब्रा क्रॉसिंग और स्‍टॉप का साइन बनाया जाता है। आमतौर पर सभी को समझ आ जाएं इसलिए अंंग्रेजी में STOP को लिखा जाता है। लेकिन कई वाहन चालक रेड लाइट के पास इसका भी उल्‍लंघन करते रहते हैं। सड़क पर 18 साल से कम उम्र के लड़को से  नियम उलंघन संबंधित अपराध हो जाता है, तो भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 199ए के तहत उनपर कार्रवाई की जाती हैं।

बताया कि अगर कोई भी व्‍यक्ति सड़क पर 10 साल से ज्‍यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्‍यादा पुराने पेट्रोल वाहन को चलाता है तो यह 39/192/207 MVA के नियम के खिलाफ होता है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस उनपर कोर्ट चालान करती है। अगर कोई भी वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए रेड लाइट को जंप कर जाता है, तो भी पुलिस 184 MVA के उल्‍लंघन पर कोर्ट चालान बनती है। वाहनों को गलत साइड से ओवरटेक करने के मामले में भी व्यक्ति पर कोर्ट चालान किया जाता हैं।

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