US Court: मैरीलैंड के बाद सिएटल कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रंप के आदेश पर रोक

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अमेरिकी सिएटल कोर्ट ने ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश पर अनिश्चितकालीन रोक लगाई। जज ने कहा, कानून बदलने के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। इससे पहले मैरीलैंड कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था।

US Court: अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए राहतभरी खबर आई है। सिएटल के एक कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है, जिसमें जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship) को समाप्त करने का आदेश जारी किया गया था। इस फैसले से अमेरिका में वीजा पर रह रहे और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय छात्रों और पेशेवरों को अब अमेरिका छोड़ने का डर नहीं रहेगा।

कोर्ट ने ट्रंप सरकार के फैसले पर लगाई रोक

सिएटल कोर्ट ने ट्रंप सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह आदेश संविधान के खिलाफ है और सरकार इसे बदलने के लिए नीतिगत खेल खेल रही है। कोर्ट का मानना है कि सरकार यदि जन्मजात नागरिकता कानून को बदलना चाहती है, तो उसे इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा।

ट्रंप को दूसरा बड़ा झटका

अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफनौर द्वारा दिया गया यह फैसला ट्रंप की व्यापक निर्वासन नीति (Deportation Policy) के खिलाफ दूसरा बड़ा कानूनी झटका है। इससे पहले मैरीलैंड के एक जज ने भी इसी तरह का फैसला सुनाया था, जिसमें ट्रंप प्रशासन के इस आदेश को अवैध करार दिया गया था।

न्यायाधीश ने ट्रंप को सुनाई खरी-खोटी

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, सिएटल में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कफनौर ने ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा—

"यह स्पष्ट हो गया है कि हमारे राष्ट्रपति के लिए कानून का शासन उनके नीतिगत लक्ष्यों के लिए एक बाधा मात्र है। उनके अनुसार, कानून का शासन कुछ ऐसा है जिसे दरकिनार किया जा सकता है या बस अनदेखा किया जा सकता है, चाहे वह राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए हो।"

संविधान में करना होगा संशोधन

न्यायाधीश कफनौर ने आगे स्पष्ट किया कि संविधान एक स्थायी दस्तावेज है और कोई भी सरकार इसे अपनी नीतियों के अनुरूप नहीं बदल सकती। उन्होंने कहा—

"इस न्यायालय में और मेरी निगरानी में, कानून का शासन बना रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे या करे। सरकार यदि जन्मजात नागरिकता के कानून को बदलना चाहती है, तो उसे संविधान में ही संशोधन करना होगा।"

भारतीयों के लिए राहत क्यों है ये फैसला?

- इस फैसले से उन भारतीयों को राहत मिलेगी, जो अमेरिका में वीजा पर रह रहे हैं या ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं।
- ट्रंप प्रशासन के आदेश के कारण जो भारतीय अमेरिका छोड़ने को मजबूर हो सकते थे, उन्हें अब राहत मिलेगी।
- जन्मजात नागरिकता की नीति के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे को नागरिकता दी जाती है, जिससे अप्रवासी समुदाय को फायदा होता है।

ट्रंप प्रशासन की कड़ी नीतियों पर कोर्ट की सख्ती

ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी इमिग्रेशन कानूनों को सख्त करने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन अदालतें लगातार उनके आदेशों को संविधान विरोधी बताते हुए खारिज कर रही हैं। सिएटल कोर्ट का यह फैसला भी इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है।

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