उत्तर प्रदेश: त्योहारों और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने लिया एक्शन, नोएडा-गौतमबुद्धनगर में 26 अप्रैल तक धारा-144

उत्तर प्रदेश: त्योहारों और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने लिया एक्शन, नोएडा-गौतमबुद्धनगर में 26 अप्रैल तक धारा-144
Last Updated: 04 अप्रैल 2024

नोएडा-ग्रेनो में गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने धारा 144 लागू  कर दी है। प्रशासन के अनुसार यह फैसला आगामी त्योहारों जैसे ईद, अलविदा जुमा, रामनवमी और 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए गाइडलाइन दी है। 

UP Update: नोएडा-ग्रेनों गौतमबुद्धनगर में बुधवार (3 अप्रैल) को प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यह धारा 26 अप्रैल, 2024 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना प्रशासन की परमिशन के रैली जुलुस निकालता है तो ऊके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी दफ्तरों के ऊपर आसपास के 1 KM क्षेत्र में ड्रोन से शूटिंग करने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी।

गाइडलाइंस का पालन करना होगा

subkuz.com को मिली जानकरी के अनुसार, जिले में धारा 144 लागू करते हुए महानिदेशक पुलिस प्रशासन ने कहा कि इस व्यवस्था दौरान प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। जिनमें कोई भी व्यक्ति प्रशासन की बिना अनुमति जुलुस रैली नहीं निकल सकेगा। 5 या इससे अधिक लोग एक साथ समूह नहीं बना सकते। सरकारी कार्यलयों के ऊपर या आसपास क्षेत्र में ड्रोन से शूटिं करने पर प्रतिबंध होगा। इन सभी नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत एक्शन लिया जाएगा।

धारा- 144 क्या है

बता दें कि दण्ड संहिता यानी सीआरपीसी (CrPC) के तहत आने वाली धारा-144 समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लागू की जाती है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) एक नोटिफिकेशन जारी करता है। जिस क्षेत्र में भी धारा -144 लगाई जाती है, वहां 4 या उससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी पाबंदी कर दी जाती है। साथ ही इस धारा को लूटपाट, दंगा फसाद, हिंसा, मारपीट को रोकने के लिए भी लागू किया जाता है। धारा-144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत  पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और नियमों का पालन नहीं करने वाले आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है।

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