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Donald Trump: ट्रंप की शपथ लेने पर संकट, सुप्रीम कोर्ट ने सजा टालने से किया इनकार, जानें पूरा मामला 

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सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की हश मनी केस में सजा टालने की अपील खारिज कर दी। ट्रंप को स्टॉर्मी डेनियल्स को 1.3 लाख डॉलर देने के मामले में दोषी ठहराया गया, और सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी।

Donald Trump Hush Money Case: डोनाल्ड ट्रंप के हश मनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा टालने की अपील को खारिज कर दिया है, जिससे उनकी कानूनी परेशानियां और बढ़ गई हैं। ट्रंप को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 1.3 लाख डॉलर देने के मामले में दोषी ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ट्रंप की अपील को खारिज करते हुए जज जुआन एम मर्चेन को शुक्रवार को सजा सुनाने की अनुमति दी है।

हश मनी मामले का आरोप

हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि 2006 में स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ संबंध छिपाने के लिए उन्हें 1.3 लाख डॉलर की हश मनी दी थी। हालांकि, ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार किया है। न्यू यॉर्क की अदालतों ने ट्रंप को बिजनेस रिकॉर्ड में हेरफेर के 34 मामलों में दोषी पाया, जो उनके निजी मामलों से जुड़े हैं, न कि राष्ट्रपति के आधिकारिक कामों से।

जज का सजा पर बयान

मनी हश मामले की सुनवाई कर रहे जज जुआन एम मर्चेन ने पहले ही साफ किया था कि ट्रंप को सजा सुनाई जाएगी, लेकिन वे इसे भुगतान नहीं करेंगे और न ही उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद, ट्रंप के वकीलों ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए गलत करार दिया और कहा कि इस मामले की वजह से राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया में बाधा डाली जा सकती है।

ट्रंप के वकील डी जॉन सॉयर ने कोर्ट में दलील दी कि ट्रंप की अपील पर सुनवाई होने तक सजा टाल देनी चाहिए, ताकि राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया में कोई दिक्कत न हो।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की दलील को खारिज करते हुए कहा कि वर्चुअल सुनवाई से ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रंप के खिलाफ मामलों का राष्ट्रपति पद से कोई संबंध नहीं है और उन्हें दोषी ठहराना उनके निजी कामों के लिए ही सही है।

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