Himachal Pradesh News: हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती के साक्षात्कार पर लगाई रोक, 2060 पदों पर होनी थी भर्ती

Himachal Pradesh News: हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती के साक्षात्कार पर लगाई रोक, 2060 पदों पर होनी थी भर्ती
Last Updated: 13 मार्च 2024

Himachal Pradesh News: हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती के साक्षात्कार पर लगाई रोक, 2060 पदों पर होनी थी भर्ती 

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (HPHC) ने वन मित्र 2059 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए साक्षात्कारों पर पाबंधी लगा दी. हाई कोर्ट ने बताया कि वन विभाग के साक्षात्कार का मुद्दा आवश्यक स्पष्टीकरण (The Explanation) के लिए प्रदेश सरकार के पास भेजा गया हैं।

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वन मित्र के दो हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए होने वाले साक्षात्कारों अनिश्चित समय के लिए रोक लगा दी है. वन विभाग के इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के जज ने कहां कि वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे गए साक्षात्कार के मामले को आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया हैं।

हाई कोर्ट ने क्यों लगाई रोक

Subkuz.com की जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने साक्षात्कार मामले में कोर्ट को बताया गया कि संवतः इस संबंध में निर्णय दो-तीन सप्ताह में ले लिया जाएगा। न्यायाधीश संदीप कुमार शर्मा ने इस बात के बाद ही वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे गए साक्षात्कारों पर पाबंदी लगा दी। वन विभाग ने  कोर्ट को आश्वासन दिया था कि इस भर्ती के लिए साक्षात्कार की व्यवस्था नहीं की गई हैं।

जानकारी के अनुसार प्रार्थी दक्ष कुमार पंवार ने विभाग पर आरोप लगाया है कि वन मित्रों की भर्ती के लिए साक्षात्कार करवा रहे है लेकिन 17 अप्रैल, 2017 को प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए जारी नोटिफिकेशन में साक्षात्कार के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। अभ्यर्थी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहां कि वन विभाग साक्षात्कार करवा कर अपने चाहने वालों को लाभ पहुंचाना चाहता हैं।

इस मामले में वन विभाग ने बताया कि वन मित्र भर्ती नियमित पद के लिए नहीं है और ही इनकी सेवा शर्तें सरकारी नियमित कर्मचारियों की जैसी है. इसलिए इन पदों के लिए साक्षात्कार की व्यवस्था की गई है. विभाग ने कहां कि इस मामले के संदर्भ में प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि अधिसूचना के आधार पर क्या वन मित्रों की भर्ती के लिए साक्षात्कार परीक्षा लागु है या नहीं। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 22 मार्च को निश्चित की गई हैं।

Leave a comment
 

ट्रेंडिंग News