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Delhi Pollution: दिल्ली में गैर-BS VI वाहनों की एंट्री पर बैन, 1 नवंबर से लागू होंगे नए नियम

Delhi Pollution: दिल्ली में गैर-BS VI वाहनों की एंट्री पर बैन, 1 नवंबर से लागू होंगे नए नियम

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के तहत बड़ा कदम उठाते हुए 1 नवंबर से दिल्ली में गैर-BS VI वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर जारी किया गया है। केवल BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे।

Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में BS-VI उत्सर्जन मानक पूरे नहीं करने वाले दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों की एंट्री पूरी तरह बैन होगी। यह निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश पर लागू किया गया है। परिवहन विभाग ने कहा कि केवल BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश पाएंगे, जबकि BS-IV डीजल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित छूट दी गई है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार का सख्त कदम

हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। पराली जलाने, मौसम की स्थिति और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। ऐसे में सरकार ने इस बार पहले से तैयारी करते हुए सख्त कदम उठाए हैं। अब केवल BS-VI मानकों वाले वाणिज्यिक वाहनों को ही दिल्ली में आने की अनुमति दी जाएगी।

CAQM का कहना है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का बड़ा कारण पुराने डीजल वाहन हैं। ये वाहन अधिक मात्रा में कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूक्ष्म कण उत्सर्जित करते हैं, जिससे हवा में जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है।

1 नवंबर से लागू होगा प्रतिबंध

दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से जारी पब्लिक नोटिस में साफ कहा गया है कि 1 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर सख्त निगरानी की जाएगी। इस तारीख के बाद दिल्ली के बाहर रजिस्टर कोई भी गैर-BS VI वाणिज्यिक मालवाहक वाहन राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल वे वाहन ही दिल्ली में आ सकेंगे जो BS-VI उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं।

यह आदेश मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर में चलने वाले डीजल ट्रकों और मालवाहक वाहनों पर लागू होगा। विभाग ने सभी परिवहन कंपनियों और वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों को BS-VI श्रेणी में अपग्रेड कर लें ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

किन वाहनों को मिलेगी छूट

सरकार ने इस आदेश में कुछ वाहनों को छूट दी है। दिल्ली में पहले से पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहन इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। इसके अलावा BS-VI मानक वाले डीजल वाहन, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन बिना किसी रुकावट के दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे।

वहीं, दिल्ली के बाहर रजिस्टर BS-IV वाणिज्यिक डीजल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित समय के लिए छूट दी गई है। यानी इस तारीख के बाद केवल BS-VI कम्प्लायंट वाहनों को ही दिल्ली में आने की अनुमति होगी।

क्या हैं BS-VI मानक

BS-VI यानी भारत स्टेज-6 उत्सर्जन मानक, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियम हैं। ये मानक यूरो-6 उत्सर्जन मानकों के समान हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है। BS-VI इंजन वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं पुराने वाहनों की तुलना में काफी कम होता है। इन इंजनों में सल्फर की मात्रा भी कम होती है, जिससे हवा में प्रदूषण घटता है।

सरकार का मानना है कि अगर दिल्ली और एनसीआर में केवल BS-VI मानकों वाले वाहन चलेंगे तो हवा में जहरीले कणों की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आएगी।

क्यों जरूरी है यह फैसला

दिल्ली की हवा हर साल सर्दियों में दम घोंटू बन जाती है। मौसम ठंडा होते ही हवा की गति कम हो जाती है जिससे प्रदूषक तत्व ऊपर नहीं उठ पाते और वातावरण में जमा हो जाते हैं। इसके साथ ही पराली जलाने और औद्योगिक धुएं का असर भी बढ़ जाता है। नतीजा यह होता है कि AQI 400 से 500 तक पहुंच जाता है जो गंभीर श्रेणी में आता है।

इसी को देखते हुए सरकार ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने पर जोर दिया है। BS-VI मानक लागू करने से नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में भारी कमी आएगी।

CAQM और दिल्ली सरकार की संयुक्त पहल

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। हर साल सर्दियों के मौसम में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया जाता है जिसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक, स्कूलों की छुट्टियां और पुराने वाहनों पर बैन जैसे कदम उठाए जाते हैं।

इस बार सरकार ने पहले से ही गैर-BS VI वाहनों पर रोक लगाकर प्रदूषण पर अंकुश लगाने की दिशा में सक्रिय पहल की है। अधिकारियों के अनुसार सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग बढ़ाई जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

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