हरिद्वार में 6 फीट से ऊंची कांवड़ बेचने पर सख्ती, नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान 6 फीट से ऊंची कांवड़ की बिक्री पर रोक है। नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

कांवड़ मेले के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने छह फीट से ऊंची कांवड़ की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हरिद्वार: सावन के साथ शुरू हुए कांवड़ मेले को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ बाजार में सुरक्षा मानकों को लागू करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने दुकानदारों को छह फीट से अधिक ऊंची कांवड़ नहीं बेचने की चेतावनी दी है, ताकि यात्रा के दौरान दुर्घटनाओं और यातायात बाधित होने की स्थिति से बचा जा सके।

कांवड़ बाजार में पुलिस ने जारी किए सख्त निर्देश

सावन माह की शुरुआत के साथ हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए पुलिस और मेला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गया है। श्रावण मास के पहले दिन पुलिस टीम चमगादड़ टापू स्थित कांवड़ बाजार पहुंची और सभी दुकानदारों को शासन की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाजार में छह फीट से अधिक ऊंची कांवड़ न बनाई जाए और न ही बेची जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए लिया गया फैसला

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अधिक ऊंचाई वाली कांवड़ लेकर चलने से भीड़भाड़ वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित होता है। इसके अलावा बिजली की लाइनों, पुलों और अन्य स्थानों पर दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। इन्हीं कारणों से इस बार कांवड़ की अधिकतम ऊंचाई छह फीट निर्धारित की गई है और इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।

प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा मानकों का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाना है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

झांकी वाली कांवड़ों के लिए भी जारी हुए निर्देश

हरिद्वार के चमगादड़ टापू स्थित कांवड़ बाजार में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न प्रकार की कांवड़ उपलब्ध हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं।

पुलिस ने दुकानदारों को झांकी वाली कांवड़ों की चौड़ाई को लेकर भी विशेष निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि झांकी का आकार ऐसा होना चाहिए जिससे सड़क पर अन्य श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो। यदि किसी दुकान पर निर्धारित मानकों से बड़ी या अधिक ऊंची कांवड़ बेची जाती है, तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने सहयोग की अपील की

मेला प्रशासन ने दुकानदारों और श्रद्धालुओं से शासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि सभी के सहयोग से कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारु रूप से संपन्न कराया जा सकेगा। सुरक्षा मानकों का पालन करने से दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी हो सकेगी।

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