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पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, लैंड पूलिंग में अब किसानों को नहीं होगी नुकसान की चिंता

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, लैंड पूलिंग में अब किसानों को नहीं होगी नुकसान की चिंता

पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग नीति में संशोधन किया है। अब तीन कनाल से कम भूमि वाले किसानों को भी कमर्शियल बूथ मिलेगा। जब तक जमीन विकसित नहीं होती, तब तक उन्हें 50 हजार प्रति एकड़ सालाना ठेका भी मिलेगा।

Punjab: पंजाब सरकार ने राज्य की लैंड पूलिंग पॉलिसी में अहम बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया, जिससे छोटे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस नीति के तहत अब किसानों से जबरन जमीन नहीं ली जाएगी और उन्हें जमीन के विकसित होने तक मुआवजे के रूप में ठेका राशि भी दी जाएगी।

तीन कनाल से कम जमीन वालों को मिलेगा कमर्शियल बूथ

पहले लैंड पूलिंग नीति में केवल बड़े ज़मीन मालिकों को ही व्यावसायिक लाभ दिए जा रहे थे। लेकिन अब तीन कनाल से कम भूमि रखने वाले किसानों को भी 25 वर्ग गज तक का कमर्शियल बूथ मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें 125 वर्ग गज तक का आवासीय प्लॉट भी दिया जाएगा। यह बदलाव लंबे समय से किसानों की मांग पर आधारित है।

सरकार देगी 50 हजार रुपए प्रति एकड़ सालाना ठेका

जब तक किसान की जमीन विकसित नहीं हो जाती, तब तक सरकार उन्हें 50 हजार रुपए प्रति एकड़ सालाना ठेका देगी। यदि विकास में समय लगता है तो यह ठेका अगले साल एक लाख रुपए हो जाएगा और इसमें हर वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि भी होगी। इस राशि से किसान अपनी खेती जारी रख सकते हैं।

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने संयुक्त प्रेस वार्ता में इन संशोधनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह नीति किसानों से संवाद के आधार पर बनाई जा रही है और जैसे-जैसे सुझाव मिल रहे हैं, वैसे-वैसे बदलाव किए जा रहे हैं।

विपक्षी दलों पर हमला

मुख्यमंत्री मान ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इस नीति को लेकर भ्रांतियां फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने का मतलब यह नहीं है कि किसान अपनी जमीन नहीं बेच सकते। किसान जमीन बेचने, गिरवी रखने या उस पर लोन लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र रहेंगे। राज्य सरकार उनकी जमीन तक पहुंच के लिए भी सरकारी रास्ता बनाएगी।

नीति में पारदर्शिता और लचीलापन

मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने अवैध कॉलोनियां बनाकर लोगों को धोखा दिया। लेकिन अब लैंड पूलिंग के माध्यम से योजनाबद्ध और पारदर्शी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा में 48 हजार एकड़ में योजनाबद्ध कॉलोनियां हैं जबकि पंजाब में सिर्फ 26 हजार एकड़ में ही ऐसा हुआ है। इस नीति से पंजाब में सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

जमीन और प्लॉट का गणित

पंजाब सरकार ने विभिन्न जमीन के आकार के हिसाब से जो लाभ तय किए हैं, वह इस प्रकार हैं:

1 कनाल: 125 वर्ग गज आवासीय प्लॉट + 25 वर्ग गज कमर्शियल बूथ

2 कनाल: 250 वर्ग गज आवासीय प्लॉट + 50 वर्ग गज दुकान (FAR 2)

3 कनाल: 250 वर्ग गज आवासीय प्लॉट + 75 वर्ग गज दुकान (FAR 2)

4 कनाल: 500 वर्ग गज प्लॉट या दो 250 वर्ग गज प्लॉट + 100 वर्ग गज दुकान (FAR 3)

5 कनाल: 500 + 125 वर्ग गज प्लॉट या दो 250 और एक 125 वर्ग गज प्लॉट + 100 वर्ग गज दुकान

6 कनाल: 500 + दो 250 वर्ग गज प्लॉट या तीन 250 वर्ग गज प्लॉट + दो दुकानें (100 + 50 वर्ग गज)

7 कनाल: 500 + 250 + 125 वर्ग गज प्लॉट + दो दुकानें (100 + 50 वर्ग गज)

1 एकड़: चार प्लॉट (500, 250, 250, 250 वर्ग गज) + 200 वर्ग गज दुकान (FAR 3)

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