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राजस्थान सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत: बेमौसम बारिश से क्षतिग्रस्त फसलों पर मिलेगा मुआवजा

राजस्थान सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत: बेमौसम बारिश से क्षतिग्रस्त फसलों पर मिलेगा मुआवजा

बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के कारण राजस्थान में बेमौसम बारिश से खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हजारों किसान जिनकी फसल कटाई के लिए तैयार थी, अचानक आई बारिश के कारण अपने खेतों में नुकसान का सामना कर रहे हैं। 

जयपुर: मानसून के विदा होने के बावजूद इस बार बारिश का दौर जारी है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम की वजह से राजस्थान सहित कई राज्यों में बेमौसम बारिश हो रही है। यह समय खरीफ की फसलों की कटाई का है और हजारों किसानों ने अपने खेतों में फसलें काट रखी हैं। लेकिन अचानक हुई भारी बारिश के कारण कटी हुई फसल को भारी नुकसान हुआ है।

मानसून की फसलें तबाह होने पर किसान सरकार से मुआवजे की मांग करने लगे। राज्य सरकार ने किसानों की परेशानियों को समझते हुए राहत देने का बड़ा ऐलान किया है, जिससे प्रभावित किसानों को कुछ राहत मिल सकेगी।

पीएम फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा

राज्य के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों को नुकसान का आकलन कर शीघ्र मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को तीन दिनों के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 14447 पर नुकसान की सूचना देनी होगी। इसके अलावा किसान जिले में कार्यरत बीमा कंपनी, नजदीकी कृषि कार्यालय या संबंधित बैंक के माध्यम से भी हानि प्रपत्र जमा कर सकते हैं।

कृषि मंत्री डॉ. मीणा ने “मेरी पॉलिसी मेरे हाथ” अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य प्रभावित किसानों को बीमा संबंधी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराना और उन्हें उनके हक का मुआवजा दिलाना है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान करें और बीमा प्रक्रिया को सरल बनाएं।

बीमा कंपनियों को सर्वे के निर्देश

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने बताया कि बीमा कंपनियों को किसानों से प्राप्त सभी सूचनाओं का तत्काल सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत असामयिक वर्षा के कारण कटाई के बाद खेत में रखी फसल को नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बीमित फसल के नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर संबंधित जिले की बीमा कंपनी को देना आवश्यक है, ताकि बीमा क्लेम की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जा सके।

किसानों के लिए राहत के मुख्य बिंदु

  • बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को PMFBY के तहत मुआवजा मिलेगा।
  • नुकसान की सूचना देने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन 14447 उपलब्ध हैं।
  • प्रभावित किसान जिले की बीमा कंपनी, नजदीकी कृषि कार्यालय या बैंक में हानि प्रपत्र जमा कर सकते हैं।
  • अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 72 घंटे में सर्वे और मूल्यांकन पूरा किया जाए।

राजस्थान सरकार ने किसानों की मुश्किलों को देखते हुए तुरंत राहत की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कृषि मंत्री डॉ. मीणा ने कहा कि किसानों का समय पर मुआवजा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों की परेशानियों को नजरअंदाज नहीं करेगी और बीमा कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर हाल में शीघ्र कार्रवाई करें।

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