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टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, अब 31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट

टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, अब 31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल संगठनों की मांग, कोर्ट के आदेश और समय की कमी को देखते हुए CBDT का यह फैसला लाखों टैक्सपेयर्स और ऑडिटर्स को बड़ी राहत देगा।

Tax audit report: आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स और ऑडिटर्स को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2024-25 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन एक माह बढ़ा दी है। अब यह रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक फाइल की जा सकेगी, जबकि पहले अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थाओं और प्रोफेशनल बॉडीज़ की अपील, साथ ही राजस्थान और कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेशों के बाद CBDT ने यह निर्णय लिया। इस कदम से समय की कमी और कार्यभार की चुनौती झेल रहे लाखों टैक्सपेयर्स व ऑडिटर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

डेडलाइन बढ़ने से मिली राहत

CBDT के फैसले से लाखों टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बड़ी राहत मिली है। पहले केवल 15 दिन का समय टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के लिए दिया गया था, क्योंकि आयकर रिटर्न की डेडलाइन 15 सितंबर तय की गई थी। इतने कम समय में लाखों रिपोर्ट तैयार करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। अब एक महीने की अतिरिक्त मोहलत मिलने से ऑडिट प्रक्रिया को पूरा करने का दबाव काफी हद तक कम होगा।

कम समय में मुश्किल था काम

हर साल कंपनियों, ट्रस्ट्स और विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं को 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती है। इस साल परिस्थितियां अलग थीं। कई राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं ने कामकाज की गति धीमी कर दी थी। देशभर में औसतन करीब 40 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स दाखिल की जाती हैं। लेकिन 23 सितंबर 2025 तक केवल 4 लाख रिपोर्ट ही जमा हो सकी थीं। ऐसे में बाकी 36 लाख रिपोर्ट्स को महज कुछ दिनों में फाइल करना असंभव दिख रहा था।

CBDT को देशभर से चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थाओं और प्रोफेशनल संगठनों की ओर से कई गुहार मिली। इनमें समय की कमी, प्राकृतिक आपदाओं का असर और काम के दबाव जैसे कारण बताए गए। प्रोफेशनल्स का कहना था कि इतने कम समय में सही तरीके से ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना संभव नहीं है। यही वजह रही कि सरकार को यह डेडलाइन बढ़ानी पड़ी।

हाई कोर्ट के आदेश का असर

इस मामले में न्यायपालिका ने भी अहम भूमिका निभाई। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने CBDT को निर्देश दिया कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई जाए। यह आदेश जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन की याचिका पर दिया गया। इसी तरह, कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर राहत दी और अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्देश दिया। इन आदेशों ने भी CBDT के फैसले पर सीधा असर डाला।

आयकर अधिनियम के तहत बढ़ी तारीख

CBDT ने यह फैसला आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(1) की व्याख्या 2 के क्लॉज (a) के तहत लिया है। यानी यह निर्णय पूरी तरह से कानूनी प्रावधानों के तहत किया गया है। इस बदलाव के बाद अब टैक्सपेयर्स और ऑडिटर्स दोनों के पास रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा।

ई-फाइलिंग पोर्टल पर तेजी से काम

CBDT ने यह भी साफ किया है कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह से सक्रिय है और बिना किसी तकनीकी दिक्कत के काम कर रहा है। बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, 24 सितंबर 2025 तक 4.02 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स सफलतापूर्वक अपलोड की जा चुकी थीं। अकेले 24 सितंबर को ही 60 हजार से ज्यादा रिपोर्ट्स फाइल की गईं। इसके अलावा, 23 सितंबर तक 7.57 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि टैक्सपेयर्स पोर्टल का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं और रिपोर्ट फाइलिंग की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है।

टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि समय सीमा बढ़ने से उन्हें बेहतर ढंग से काम पूरा करने का मौका मिलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मानना है कि इससे रिपोर्ट की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और समय पर सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा सकेंगी।

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