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तीस हज़ारी कोर्ट का बड़ा फैसला, CM रेखा गुप्ता पर हमले की FIR की कॉपी आरोपी को देने का आदेश

तीस हज़ारी कोर्ट का बड़ा फैसला, CM रेखा गुप्ता पर हमले की FIR की कॉपी आरोपी को देने का आदेश

तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश खिमजी को FIR की कॉपी देने का आदेश दिया। आरोपी को निर्देश दिया गया कि वह FIR की जानकारी बिना अनुमति किसी और के साथ साझा न करे।

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया को FIR की कॉपी मुहैया कराने का आदेश दिया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सेंट्रल) गौरव गोयल ने आरोपी की अर्जी मंजूर की और स्पष्ट किया कि आरोपी बिना अदालत की अनुमति के FIR की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं कर सकता। इस आदेश से मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक कदम बढ़ा है।

कोर्ट का आरोपी को FIR की कॉपी देने का निर्देश

तीस हजारी कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने आरोपी खिमजीभाई की अर्जी को मान्यता देते हुए सिविल लाइंस पुलिस को FIR की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत ने विशेष रूप से यह भी कहा कि आरोपी FIR की जानकारी किसी तीसरे पक्ष को बिना अनुमति साझा नहीं कर सकता। यह निर्देश मामले की संवेदनशीलता और न्यायिक प्रक्रिया की गोपनीयता को ध्यान में रखकर दिया गया।

बचाव पक्ष के वकील प्रदीप खत्री ने अदालत को बताया कि अब तक आरोपी को FIR की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अदालत ने इस पर स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए और आरोपी को FIR की कॉपी तुरंत उपलब्ध कराई जाए। इससे आरोपी को अपने बचाव की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

CM पर हमले के दोनों आरोपी गिरफ्तार 

मामला 20 अगस्त को घटित हुआ था, जब राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया ने सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 'जन सुनवाई' कार्यक्रम में कथित रूप से हमला किया। आरोपी और उसके दोस्त तहसीन सैयद ने कथित रूप से CM पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

इस हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी थी। तहसीन सैयद को गुजरात के राजकोट से दिल्ली लाकर हिरासत में लिया गया। मामले में जांच जारी है और पुलिस दोनों आरोपी के कनेक्शन, घटना की वजह और किसी अन्य संभावित आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है।

अदालत ने आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने आरोपी खिमजीभाई और उसके साथी तहसीन सैयद की न्यायिक हिरासत छह अक्टूबर तक बढ़ा दी है। दोनों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किए गए। अदालत ने हिरासत बढ़ाने का कारण यह बताया कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और पुलिस को आगे की प्रक्रिया के लिए समय की आवश्यकता है।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी न्यायिक हिरासत में रहते हुए किसी भी गैरकानूनी गतिविधि या मीडिया में FIR के विवरण को साझा न करें। यह आदेश मामले की संवेदनशीलता और CM की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दिया गया है।

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