रिश्तेदारी में विश्वास तोड़ा, मिली 11 साल की कड़ी सजा

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अयोध्या। अयोध्या की एक अदालत ने रिश्तेदार बनकर पीड़िता को दुष्कर्म करने वाले आरोपी संजय कुमार को 11 वर्ष की कड़ी जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर ₹51,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 15 मार्च 2015 का है, जब आरोपी ने नशीली चाय पिला कर पीड़िता को बेहोश किया और फिर उसे अलगअलग स्थानों पर करीब 25 दिन तक बहकाकर दुष्कर्म किया। न्यायालय ने इसे घोर अपराध माना। अदालत ने धारा 376 IPC के अंतर्गत 10 वर्ष की कैद और ₹50,000 जुर्माना, तथा धारा 323 IPC के अंतर्गत 1 वर्ष की कैद और ₹1,000 जुर्माना लगाते हुए कुल सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को हानि-पूर्ति के रूप में दी जाएगी।

संक्षिप्त विवरण:

आरोपी का नाम है संजय कुमार। मामला वर्ष 2015 का है, जो 15 मार्च 2015 को शुरू हुआ। आरोपी ने इसनाज़ाक चाय (नशीली चाय) पिलाने का आरोप है जिससे पीड़िता बेहोश हुई और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

उसने पीड़िता को प्रयागराज और चित्रकूट ले जाकर अलग-अलग स्थानों पर करीब 25 दिनों तक निरंतर दुष्कर्म किया। अदालत ने धारा 376 IPC के तहत 10 वर्ष की जेल और ₹50,000 जुर्माना, तथा धारा 323 IPC के तहत 1 वर्ष की कैद और ₹1,000 जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएँ साथ-साथ (concurrent/ cumulative) लगाई गईं। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दे दी जाएगी (हानि-पूर्ति के रूप में)। मामले में आरोपित ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए दावा किया कि वह 50,000 रुपये उधार दिए थे और फँसाने के लिए आरोप लगाए गए हैं। लेकिन यह दलील अदालत में साबित नहीं हो पाई। रिपोर्टों के अनुसार, आरोपी ने मुकदमे में दावा किया कि उसने पीड़िता को बस 50,000 रुपये उधार दिए थे और आरोप झूठे हैं, लेकिन अदालत ने उसकी दलील को खारिज कर दिया।

SUBKUZ अपडेट: न्याय व्यवस्था ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि कानून के समक्ष किसी भी तरह की सामूहिक मजबूरी या रिश्ता अपराध को बचाने का उपाय नहीं बन सकती।

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