यूपी में उर्वरक सुविधा में बदलाव — समिति सदस्य और Farmer ID अनिवार्य

उत्तर प्रदेश में उर्वरक वितरण की प्रक्रिया बदली। अब किसानों को समिति सदस्यता और Farmer ID दिखाना अनिवार्य, बिना ID उर्वरक नहीं मिलेगा। हिंदी न्यूज़ ऑनलाइन

उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके अनुसार केवल वही किसान सहकारी समिति के सदस्य हों या उनके पास Farmer ID हो, तभी उन्हें सब्सिडी वाला उर्वरक दिया जाएगा। अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होंगी, तो किसान को बाज़ार से उर्वरक खरीदना पड़ेगा।

मुख्य बातें:

जिलाधिकारी स्तर पर सहकारी समितियों को अब बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति (बीपैक्स) के रूप में संचालित किया जा रहा है।

कृषि विभाग के अनुसार, समिति के सदस्यों को प्रति हेक्टेयर 5 बोरी DAP और 7 बोरी यूरिया प्रदान की जाएगी।

जो किसान समिति सदस्य नहीं हैं, उन्हें अपनी Farmer ID दिखानी होगी। Farmer ID भी न हो, तो उन्हें वह उर्वरक नहीं मिलेगा।

इसके लिए एक सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक किसान समितियों से जुड़ सकें और योजना का लाभ उठा सकें।

कार्यपालक अधिकारी (ADO) – Cooperative, बृजेश कुमार ने कहा है कि किसानों को सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

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