Haryana Election 2024: आज से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले दिन पूर्व सीएम सहित कई नेता जमा भरेंगे पर्चा

Haryana Election 2024: आज से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले दिन पूर्व सीएम सहित कई नेता जमा भरेंगे पर्चा
Last Updated: 05 सितंबर 2024

हरियाणा के आगामी विस चुनावों के लिए आज (5 सितंबर) से नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जो उम्मीदवार चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, वे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 13 सितंबर को की जाएगी।

Assembly Election 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवार इस समय सीमा के भीतर अपने नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं।

नामांकन की प्रक्रिया के पहले दिन पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा क्षेत्र में नामांकन करेंगे। इसके अलावा, कई अन्य प्रमुख नेताओं ने भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन करने की तैयारी की है।

पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में 1169 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे, जिनमें 108 महिलाएं शामिल थीं। उस समय हांसी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 25 और अंबाला कैंट में सबसे कम 6 प्रत्याशी मैदान में थे।

12 सुतंबर तक होगी नामांकन प्रक्रिया

68.31 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान करते हुए लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति दी और नई सरकार का चयन किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने जानकारी दी कि नामांकन प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, और 16 सितंबर तक नामांकन वापस लेने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

नामांकन करने की प्रकिया

चुनाव में नामांकन के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में नामांकन कर सकते हैं:

ऑनलाइन नामांकन

वेबसाइट- https://suvidha.eci.gov.in

- अकाउंट बनाएं और नामांकन फॉर्म भरें।

- प्रतिभूति राशि जमा करें और रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन जमा करने के लिए समय निर्धारित करें।

- नामांकन फॉर्म का प्रिंटआउट लें और इसे नोटरी से सत्यापित कराएं।

- सत्यापित दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जमा करें।

ऑफलाइन नामांकन

- स्थानीय रिटर्निंग अधिकारी के पास जाकर आवश्यक दस्तावेज और नामांकन फॉर्म जमा करें।

- इस प्रक्रिया के माध्यम से आप चुनावी मैदान में उतरे और आवश्यक सभी दस्तावेज़ सही तरीके से प्रस्तुत किए जाएं।

चुनावी प्रचार में 40 लाख तक खर्चा

प्रत्याशी प्रचार पर अधिकतम 40 लाख रुपये तक का खर्च कर सकता है। यदि चुनाव खर्च 10 हजार रुपये से अधिक है, तो इसे केवल खाते पेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस-एनईएफटी, या उम्मीदवार के चुनाव उद्देश्य के लिए खोले गए खाते के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जाना चाहिए। नामांकन के समय सामान्य जाति के उम्मीदवार को 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को 5 हजार रुपये की प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।

जमा पत्र में भरें पूरी डिटेल्स

हलफनामे के सभी कॉलम भरना अनिवार्य है। यदि हलफनामे में कोई कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम सही तरीके से भरे हुए संशोधित हलफनामे को दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा। यदि नोटिस के बाद भी उम्मीदवार पूर्ण हलफामा दाखिल करने में असफल रहता है, तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा जांच के समय नामांकन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकता है।

 

 

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