केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ाया। यह कदम अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
AFSPA: केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के तीन राज्यों मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय की जारी अधिसूचना के अनुसार, यह कदम सुरक्षा की स्थिति के मद्देनजर लिया गया है।
मणिपुर में AFSPA का विस्तार
मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद, AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, यदि इस घोषणा को पहले वापस नहीं लिया जाता है। मणिपुर के 5 जिलों के 13 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।
नागालैंड में AFSPA की बढ़ोतरी
नागालैंड में भी AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में AFSPA लागू किया गया है। कोहिमा और मोकोकचुंग के कुछ पुलिस स्टेशन क्षेत्र भी इस आदेश में शामिल हैं।
AFSPA के अंतर्गत सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार
AFSPA अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और जरूरत पड़ने पर फायरिंग करने के विशेष अधिकार प्रदान करता है। यह कानून सुरक्षा स्थिति को नियंत्रण में रखने और सैनिकों के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया जाता है।