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Income Tax Return 2025: ऑनलाइन ITR फाइल करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Income Tax Return 2025: ऑनलाइन ITR फाइल करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
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आयकर विभाग ने ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 कर दी है। अब पूरा रिटर्न प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, जिसे आप घर बैठे आसानी से पूरा कर सकते हैं। जिससे आप घर बैठे आसानी से अपना ITR फाइल कर सकते हैं। जिसे टैक्सपेयर्स घर बैठे आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में हम ITR फाइलिंग की विस्तृत प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज़ों की सूची और रिटर्न फॉर्म चुनने से लेकर वेरीफिकेशन तक का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप विवरण दे रहे हैं।

रिटर्न फाइल करने की बढ़ी समयसीमा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नॉन-ऑडिट कैटेगरी के टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए ITR फाइलिंग की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह फैसला ITR फॉर्म में हुए बदलावों, TDS से जुड़ी तकनीकी समस्याओं और टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

अब असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त 45 दिन का समय मिल गया है। रिटर्न फाइल करना आयकर अधिनियम, 1961 के तहत जरूरी है, अगर करदाता की वार्षिक आय तय सीमा (बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट) से अधिक है।

कौन भर सकता है ITR?

अगर आपकी सालाना आय ₹2.5 लाख (नॉन-सीनियर सिटिजन के लिए) से अधिक है या आपने कुछ खास वित्तीय ट्रांजेक्शन किए हैं, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी होता है। साथ ही, अगर किसी व्यक्ति की टैक्स योग्य आय तो नहीं है, लेकिन TDS कट चुका है, तो वह रिफंड पाने के लिए ITR फाइल कर सकता है।

जरूरी दस्तावेज़ क्या-क्या रखें?

ITR फाइल करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

  • Form 16 (नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए)
  • Form 26AS (टैक्स डिडक्शन स्टेटमेंट)
  • Annual Information Statement (AIS)
  • Tax Information Statement (TIS)
  • बैंक स्टेटमेंट और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
  • PAN और Aadhaar कार्ड
  • इनवेस्टमेंट प्रूफ्स (धारा 80C, 80D आदि के तहत)

Form 16 कंपनियां आमतौर पर जून के आखिरी या जुलाई की शुरुआत में देती हैं, इसलिए सैलरी वालों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है।

ITR फॉर्म का चयन कैसे करें?

इनकम टैक्स विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ITR-1 से लेकर ITR-7 तक कुल 7 फॉर्म जारी किए हैं:

  • ITR-1 (सहज): सैलरी, एक मकान, ब्याज आय और कुल आय ₹50 लाख तक होने पर
  • ITR-2: एक से अधिक प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या विदेशी आय होने पर
  • ITR-3: प्रोफेशनल्स या बिजनेस इनकम वालों के लिए
  • ITR-4 (सुगम): प्रिज़म्पटिव इनकम स्कीम अपनाने वालों के लिए
  • ITR-5 से ITR-7: पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट और कंपनियों के लिए

ऑनलाइन ITR फाइलिंग की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1. लॉगिन करें

  • https://www.incometax.gov.in पर जाएं
  • “Login” पर क्लिक करें
  • PAN को यूज़र आईडी के रूप में दर्ज करें
  • पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें

2. ITR फाइलिंग शुरू करें

  • “e-File” टैब पर क्लिक करें
  • “Income Tax Returns” > “File Income Tax Return” चुनें
  • असेसमेंट ईयर के रूप में AY 2025-26 सेलेक्ट करें
  • फाइलिंग मोड में “Online” चुनें
  • फाइलिंग टाइप में “Original” या “Revised” में से चुनें

3. स्टेटस और फॉर्म चुनें

  • अपना स्टेटस चुनें – Individual, HUF या Others
  • अधिकतर व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए “Individual” उपयुक्त होता है
  • फिर अपनी आय के स्रोत के अनुसार सही ITR फॉर्म सेलेक्ट करें

4. जानकारी की पुष्टि करें

  • PAN, Aadhaar, नाम, पता और बैंक विवरण जैसे पहले से भरे हुए डाटा की जांच करें
  • आय, कटौतियों और छूट से जुड़ी जानकारी सावधानीपूर्वक वेरीफाई करें

5. रिटर्न वेरीफाई करें

  • ITR वेरीफिकेशन के लिए आप Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग या EVC में से कोई भी तरीका चुन सकते हैं।
  • या ITR-V फॉर्म को प्रिंट कर साइन करके CPC, बेंगलुरु भेजें

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