वाटर बॉटलिंग प्लांट के अलावा नगर निगम की टीम अवैध वाटर कनेक्शनों की भी जांच करेगी। जिन घरों में वैध कनेक्शन है, लेकिन उन्होंने वाटर (Water) मीटर नहीं लगाया है। ऐसे लोगों से भी जुर्माना वसूला जायेगा।
झारखंड, रांची : रांची नगर निगम की अनुमति (लाइसेंस) के बगैर शहर के गली-मोहल्लों में चल रहे वाटर बॉटलिंग (जार वाटर) प्लांट (Water Bottling Plant) पर कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए नगर निगम वाटर सप्लाई मॉनीटरिंग सिस्टम कमेटी का गठन करेगा। बताया कि इस कमेटी के सदस्य शहर के हर गली-मोहल्ले में जांच करेंगे। इसके दौरान जिन प्लांटों ने नगर निगम से एनओसी (NOC) लिया है और जिनके पास NOC नहीं होगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। प्रशासक अमित कुमार ने गुरुवार को शहर में जलसंकट की समीक्षा करते हुए उक्त आदेश दिया।
प्रशासक ने मिडिया को सम्बोधित करते हुए कहा कि वाटर बॉटलिंग प्लांट के अलावा निगम की टीम अवैध वाटर कनेक्शनों की भी जांच करेगी। जांच के दौरान जिन घरों में वैध कनेक्शन है, लेकिन उन्होंने वाटर मीटर नहीं लगाया है, तो ऐसे घरों में निगम की टीम मीटर लगाने का काम करेगी। साथ ही उनसे जुर्माना भी वसूला जायेगा। आयोजित बैठक में उप प्रशासक (Deputy Administrator) अनवर हुसैन, पीएचडी (PHD) के अभियंता, निगम वाटर बोर्ड के इंजीनियर व जुडको के पदाधिकारी मौजूद थे।
जागरूकता अभियान चलाएगा नगर निगम
प्रशासक ने कहा कि लोग पानी का महत्व समझें, इसके लिए नगर निगम SHG (Self-help group) ग्रुप की महिलाओं के माध्यम से 'जल ही जीवन' थीम पर गली-मोहल्लों में जागरूकता अभियान चलायेगा। इस दौरान लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने के लिए भी प्रेरित किया जायेगा।
मोहल्लों का निरीक्षण करें
बैठक में पीएचडी के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि, क्षेत्र के जिन मोहल्लों में सप्लाई वाटर नहीं आ रहा है। ऐसे मोहल्लों का ऑन स्पॉट निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान किया जाए। ताकि, गर्मी के मौसम में इन मोहल्लों में समय पर बिना किसी बाधा के जलापूर्ति की जा सके। प्रशासक ने एलएंडटी के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि जिन घरों में मीटर की सुविधा नहीं है, वहां मीटर लगाकर इसकी वार्ड वार सूची नगर निगम को जमा करायें।