बीकानेर हाउस की कुर्की पर पटियाला हाउस कोर्ट ने लगाई रोक, राजस्थान सरकार को मिली राहत

बीकानेर हाउस की कुर्की पर पटियाला हाउस कोर्ट ने लगाई रोक, राजस्थान सरकार को मिली राहत
Last Updated: 10 घंटा पहले

दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश पर पटियाला हाउस कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिससे राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस आदेश के अनुसार, बीकानेर हाउस फिलहाल राज्य सरकार के नियंत्रण में रहेगा और सरकारी कार्यों में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 7 जनवरी 2025 निर्धारित की है।

यह मामला उस समय सामने आया जब राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक आर्थिक विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों के बीच समझौते का पालन न होने पर, दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया था। इस आदेश में 50 लाख रुपये के भुगतान का भी उल्लेख था, जिसे नगर पालिका को एनवायरो इन्फ्रा को चुकता करना था।

कुर्की की कार्रवाई पर रोक और सरकार को मिली राहत

पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने ताजे आदेश में कहा कि बीकानेर हाउस की कोई भी खरीद-बिक्री, लीज, किराए पर देना या मालिकाना हक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। इस फैसले से राज्य सरकार को राहत मिली है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि बीकानेर हाउस पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और यह प्रशासनिक कार्यों के लिए सरकार के नियंत्रण में रहेगा।

न्यायालय ने यह भी कहा कि इस निर्णय के बाद बीकानेर हाउस के बारे में कोई भी निर्णय आगामी सुनवाई तक नहीं लिया जा सकेगा। इस प्रकार, बीकानेर हाउस के प्रशासनिक महत्व को देखते हुए, सरकार के कार्यों में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा।

क्या है मामला?

यह विवाद तब शुरू हुआ था जब नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच वित्तीय विवाद उत्पन्न हुआ। बाद में एक समझौता हुआ, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद कोर्ट ने 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके अलावा, कोर्ट ने बीकानेर हाउस के कुर्की पर रोक लगाते हुए यह सुनिश्चित किया कि राज्य सरकार का नियंत्रण बरकरार रहे।

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