उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दीवाली के अवसर पर बोनस के साथ-साथ महंगाई भत्ते में भी एक खास तोहफा दिया है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे अब महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत तक पहुँच गया है। यह डीए वृद्धि का लाभ जुलाई 2024 से कर्मचारियों को दिया जाएगा। इससे पहले, बुधवार को सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की थी।
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीवाली के अवसर पर राज्य कर्मचारियों को बोनस के साथ-साथ डीए में भी बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत का इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब डीए की दर 53 प्रतिशत हो गई है।
यह वृद्धि जुलाई-2024 से प्रभावी होगी। इससे पहले, योगी सरकार ने प्रदेश के 14.82 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को बोनस की जानकारी दी, जिसके बाद वित्त विभाग ने देर शाम शासनादेश जारी कर दिया।
6,908 रुपये बोनस
राज्यकर्मियों को वर्ष 2023-24 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर बोनस प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपये का बोनस मिलेगा। इस राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत, अर्थात् 1,727 रुपये का नकद भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी जीपीएफ के सदस्य नहीं हैं, उन्हें यह धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में या फिर सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में जमा की जाएगी।
1,022 करोड़ रुपये का भार
इस महीने राज्यकर्मियों को वेतन के साथ-साथ बोनस देने पर सरकार पर 1,022 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार द्वारा जारी किए गए शासनादेश के अनुसार, बोनस का लाभ 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी की हो।
हालांकि, जिन्हें वर्ष 2023-24 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंडित किया गया है, उन्हें बोनस का लाभ नहीं मिलेगा।
किसे मिलेगा बोनस
ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने छह दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में 31 मार्च तक तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार काम किया है और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हैं, उन्हें भी बोनस प्राप्त होगा।
पांच दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में तीन या अधिक वर्षों तक हर वर्ष 206 दिन काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी भी बोनस के हकदार माने जाएंगे। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारी, जिन्होंने इस वर्ष 31 मार्च तक एक वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, लेकिन उस तारीख तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार काम करते रहे हैं, उन्हें भी यह लाभ मिलेगा।
ऐसे कर्मचारियों को बोनस के रूप में 1184 रुपये दिए जाएंगे। 31 मार्च के बाद सेवानिवृत्त होने वाले या अगले वर्ष 30 अप्रैल तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी बोनस की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा।