हरियाणा: गरीब परिवारों के लिए वरदान बनी "दयालु योजना", कैसे उठाएं इसका लाभ?
हरियाणा में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana) शुरू की गई. यह योजना से गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है. कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि "दयालु" योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के मुखियां की मृत्यु तथा मुखियां के 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग होने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह योजना 'हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास' द्वारा शुरू की गई हैं।
'दयाल' योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की पात्रता
Subkuz.com के पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि 'दयालु' योजना के तहत पारिवारिक सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) के अनुरूप सत्यापित 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में 15 से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को पात्र मना जाएगा।
डीसी कैप्टन ने बताया कि इस योजना में 6 से 12 वर्ष की आयु वालों के लिए 1 लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष की आयु तक 2 लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष की आयु वालों के लिए 3 लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष की आयु तक 5 लाख रुपये तथा 45 से 60 वर्ष की आयु वालों को 3 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाती हैं। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana- PMJJBY) के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल हैं।