हरियाणा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश पर सभी मेडिकल स्टोर्स और फार्मा पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है और जुलाई 2023 के बाद के लाइसेंस के लिए कैमरों का बिल भी अनिवार्य कर दिया है. बताया कि 1400 दुकानों में से 350 से अधिक दुकानों पर कैमरे नहीं लगे हुए है. अगर अब भी कैमरे नहीं लगाए तो दवा दुकान के लाइसेंस पर संकट आ सकता हैं।
Subkuz.com के पत्रकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने मेडिकल स्टोर्स और फार्मा पर सीसीटीवी लगाने के लिए कई बार दिशा-निर्देश जारी किए है. खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने दवा दुकानों के संचालकों को CCTV कैमरे लगवाने के लिए एक महीने का समय दिया हैं।
दवा दुकानों पर CCTV लगाना अनिवार्य
जिला औषधि नियंत्रक विजय कुमार राजे ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। मेडिकल स्टोर्स और फार्मा पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने और कैमरे खराब मिलने पर लाइसेंस पर भी संकट आ सकता है. बताया कि औषधियों की बिक्री नियम -65/3 और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अंतर्गत मेडिकल स्टोर और फॉर्मेसी स्वामियों को दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा (रिकॉर्डिंग) लगवाना अनिवार्य हैं।
जिला औषधि नियंत्रक विजय ने बताया कि दुकानों में CCTV लगाने के लिए थोक और रिटेल दवा विक्रेताओं को ऑर्डर जारी किए गए है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने युवाओं को नशे की लत से दूर करने, नशीली ड्रग की खरीद न करे इसलिए दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्णय लिया हैं। स्कूलों के आसपास की दुकानों पर अधिक फोकस रहेगा।
निगरानी के लिए कमेटी गठित
Subkuz.com को जिला औषधि नियंत्रक ने बताया कि डॉक्टर के पर्चे के बिना शेड्यूल एच-वन और एक्स की दवाएं बेचने की सूचनाएं सरकार के पास पहुंच रही थी. इन दवाइयों में पेन किलर, मानसिक रोग, कफ सिरप, कैंसर जैसे रोग के इलाज में काम आने वाली मेडिसिन शामिल का गलत इस्तेमाल नशे के लिए किया ज रहा हैं।
बताया कि दुकानों की निगरानी के लिए जिला में कमेटी गठित होगी। इस कमेटी में स्वास्थ्य, पुलिस, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारीयों को शामिल किया जाएगा। ये सभी अधिकारी सीसीटीवी फुटेज, शेड्यूल एच-वन और एक्स की दवा किसे बेची और कितनी बार इन सभी रिकॉर्ड पर फोकस रहेगा।