हरियाणा: "मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना" के नियमो में हुआ बड़ा बदलाव, लड़का होने पर भी मिलेंगे पांच हजार रूपये
हरियाणा में "मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना" के नियमों में संशोधन किया गया है. इस योजना के अनुसार अब कामगार महिलाओं के दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी पांच हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। आज तक पहला व दूसरा बच्चा लड़की होने पर ही सहायता राशि दी जाती थी. सरकार द्वारा दी जाने वाली यह राशि गर्भावस्था में महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई और पोषण सुनिश्चित करने के लिए दी जाती हैं।
कामगार महिलाओं के लिए हुआ नियमों में बदलाव
Subkuz.com को डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि "मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना" के तहत पहला व दूसरा बच्चा लड़की होने पर ही सहायता राशि दी जाती थी. लेकिन सरकार ने कामगार महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है. इसके तहत अब दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी पांच हजार की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लाभार्थी महिला को यह राशि दो किस्तों के माध्यम से मिलेगी। जिसमें 3 हजार रूपये की पहली किस्त प्रसव से पूर्व तथा दूसरी किस्त में दो हजार रुपये बच्चे के टीकाकरण पूर्ण होने के बाद मिलेंगे।
जानकारी के अनुसार डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, बीपीएल कार्ड धारक, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाएं और प्रधानमंत्री जन आरोग्य लाभार्थी महिलाओं के अलावा आठ लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।