नवीन पटनायक की बड़ी घोषणा: ओडिशा में मेयर-पार्षद की सेलरी डबल, किस पद पर कितनी बढ़ी इनकम

नवीन पटनायक की बड़ी घोषणा: ओडिशा में मेयर-पार्षद की सेलरी डबल, किस पद पर कितनी बढ़ी इनकम
Last Updated: 17 मार्च 2024

नवीन पटनायक की बड़ी घोषणा: ओडिशा में मेयर-पार्षद की सेलरी डबल, किस पद पर कितनी बढ़ी इनकम 

मुख्यमंत्री श्री नवीन कुमार पटनायक ने बुधवार (१३ मार्च) को नगर निगम नगर पालिका और अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के प्रतिनिधियों के वेतन (पारिश्रमिक) में इजाफा (वृद्धि) किया है. राज्य वित्त आयोग के साथ ओडिशा नगर निगम नियम 2004 और ओडिशा नगरपालिका नियम- 1953 के नियमों में संशोधन करके आय में वृद्धि की गई।

भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री नवीन कुमार पटनायक ने मेयर, उप-मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्पोरेटर और काउंसिलरों के भत्ते एवं वेतन (पारिश्रमिकी) में इजाफा किया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने मृत्यु और विकलांगता के मामले में सरकारी कोष से सहायता राशि देने की भी घोषणा की। राज्य द्वारा पांच नगर निगम, 46 नगर परिषद और 65 अधिसूचित क्षेत्र परिषद के मेयर (महापौर), डिप्टी मेयर (उपमहापौर), अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद और काउंसिलर का सैलरी (पारिश्रमिक) और भत्ते बढ़ाने की घोषणा की गई  हैं।

वेतन में किया गया संशोधन

Subkuz.com की जानकारी के अनुसार अधिकारी ने बताया नगर निगम में महापौर (मेयर) को पहले 8,000 रुपये सैलरी मिलती थी, जिसमें संशोधन करके   50,000 रुपये Per Month कर दिया है. इसी तरह डिप्टी मेयर को 5,000 रुपये के बदले 20,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की आय 1,500 रुपये में वृद्धि करके 15 हजार रुपये प्रति माह जबकि उपाध्यक्ष की 1,200 रुपये में बढ़ोतरी करके 10 हजार रुपये मासिक वेतन तय कर दिया है. मुख्यमंत्री पटनायक ने ने एनएसी अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का मासिक वेतन 10,000 रुपये और 7,500 रुपये तय कर दिया हैं।

निगम के सदस्यों को कितना मिलेगा भत्ता

जानकारी के अनुसार नगर निगम पार्षदों को बैठक के लिए भत्ते के रूप में 700 रुपये में बढ़ोतरी करके 2,000 रुपये कर दिया है। सभी नगर परिषदों और एन.ए.सी. पार्षद का भत्ता भी 150 रुपये में 350 प्लस करके  500 रुपये कर दिया है। नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्यों को भी बैठक के दौरान प्रतिदिन 200 रुपये का भत्ता मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अनुग्रह सहायता (Grace Help) लागू करने का भी एलान किया है. मृत्यु होने पर सहायता 2 लाख रुपये और पूर्ण तथा आंशिक रूप से विकलांगता के मामले में क्रमशः 2 लाख और 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके तहत राज्य सरकार 4 करोड़ 74 लाख 53 हजार रुपये का अतिरिक्त वार्षिक खर्च उठाएगी।

मुख्यमंत्री श्री पटनायक के इस फैसले पर भुवनेश्वर की मेयर श्रीमती सुलोचना दास, कटक के मेयर सुभाष कुमार सिंह के साथ सभी क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने खुशी जाहिर की है. भुवनेश्वर मेयर सुलोचना दास ने कहां कि सीएम के इस फैसले से जनप्रतिनिधियों का जोश बढ़ेगा और सभी निष्ठा के साथ अपने-अपने क्षेत्र में लोगों निस्वार्थ भाव से सेवा करेगे। सभी ने मुख्यमंत्री को सधन्यवाद दिया हैं।

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