SC on NEET UG 2024: छह टॉपर के कारण फंसा नीट यूजी 2024 का मामला, सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई, जानिए पुरे मामले के बारे में

SC on NEET UG 2024: छह टॉपर के कारण फंसा नीट यूजी 2024 का मामला, सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई, जानिए पुरे मामले के बारे में
Last Updated: 22 जुलाई 2024

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - यूजी (NEET UG) 2024 परीक्षा के 5 मई को आयोजित होने और 4 जून को घोषित परिणामों को रद्द करके पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली उच्चतम न्यायालय में दायर 40 से अधिक याचिकाओं पर आज, सोमवार 23 जुलाई को सुनवाई शुरू हो रही है। इससे पहले इन याचिकाओं पर 18 जुलाई और 11 जुलाई को भी सुनवाई हो चुकी हैं।

एजुकेशन डेस्क: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - यूजी (NEET UG) 2024 परीक्षा में सम्मिलित हुए 23 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए आज, सोमवार (23 जुलाई) का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - यूजी (NEET UG) 2024 की 5 मई को आयोजित परीक्षा और 4 जून को घोषित परिणामों को रद्द करके पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली उच्चतम न्यायालय में दायर 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश - मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ इन सभी मामलों पर एकसाथ सुनवाई कर रही हैं।

कोर्ट में सुनवाई के मुख्य मुद्दे

* CJI ने पूछा कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? इसके जवाब में SG ने कहा कि NTA का यह निर्णय सही नहीं था, जिसके कारण इसे वापस लिया गया और रीटेस्ट कराया गया।

* याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि हरियाणा के झज्जर में एक केंद्र हरदयाल स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा कैनरा बैंक और एसबीआई दोनों के लॉकर से पेपर लिए गए। यह वही स्कूल है जहां से 720/720 अंक प्राप्त करने वाले 6 छात्र हैं। इस मामले पर NTA ने कहा है कि इन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जो कि * गलत प्रश्न-पत्र के वितरण के बाद आधे घंटे की हानि के चलते दिए गए थे। जबकि स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि कोई देरी नहीं हुई। पहले कैनरा बैंक का पेपर बांटा गया, जबकि एसबीआई का पेपर वितरित होना था।

* CJI ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे साबित करें कि पेपर लीक की घटना व्यापक स्तर पर हुई।

* पेपर लीक को लेकर जमकर हुई बहस के दौरान, सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल ने खंडपीठ से अपील की कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की पूरी रिपोर्ट पढ़ी जाए।

* याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि बिहार पुलिस की जांच के मुताबिक पेपर लीक की घटना 3 मई से पहले हुई, जो कि केंद्र सरकार के दावे के विपरीत है।

* याचिकाकर्ताओं ने कहा कि NTA ने खंडपीठ के आदेश के अनुसार पोर्टल पर परिणाम प्रकाशित तो किया, लेकिन इसमें AIR और परीक्षा केंद्र के सीरियल नंबर नहीं हैं।

 पिछली सुनवाई में क्या हुआ

NEET UG 2024 (मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग स्नातक प्रवेश परीक्षा) के पेपर लीक होने और नतीजों को लेकर उठे सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर पिछली सुनवाई 18 जुलाई को संपन्न हुई थी, जिसके दौरान CJI ने NTA को आदेश दिया था कि परीक्षा का पूरा परिणाम शनिवार, 20 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलोड करें। इस आदेश के अनुपालन में एजेंसी ने परिणाम जारी कर दिया था।

 

 

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