हरियाणा में एसीपी ने जज को दो उंगलियों से किया सैल्यूट, एसीपी की लापरवाही पर कोर्ट ने कार्रवाई का दिया आदेश

हरियाणा में एसीपी ने जज को दो उंगलियों से किया सैल्यूट, एसीपी की लापरवाही पर कोर्ट ने कार्रवाई का दिया आदेश
Last Updated: 14 मार्च 2024

Haryana News: हरियाणा गुरुग्राम के एसीपी को अदालत में जज को सही तरिके से सैल्यूट करना भारी पड़ा। दरअसल, कोर्ट में पेशी के दौरान जज को एसीपी (ACP) ने दो उंगलियों से सैल्यूट कर दिया। सैल्यूट करने के इस तरीके के बारे में जज ने पुलिस अधिकारी नवीन शर्मा (ACP Naveen Sharma in Haryana Police) से वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने 3 प्रकार से सैल्यूट करना सीखा है। इसके बाद ACP ने अपना जवाब बदलते हुए ऐसा जवाब दिया कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत ने उसे अनुचित ठहराया और कमिश्नर को ACP के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए।

एसीपी के सैल्यूट करने पर कोर्ट ने किया सवाल

मिली जानकारी के अनुसार, 8 फरवरी को ACP नवीन शर्मा पुलिस टीम के साथ धोखाधड़ी और मारपीट के मामले में आरोपी अनिल को कोर्ट में पेश करने पहुंचे थे। आरोपी की कोर्ट में पेशी के बाद वह जाने लगे तो उन्होंने न्यायधीश को दो उँगलियों से सैल्यूट किया। उनके सैल्यूट करने के इस तरिके को अनुचित समझा और ACP से इस तरह सैल्यूट करने के तरिके पर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि वो तीन प्रकार से सैल्यूट करने के तरिके सीखें हैं।

ACP ने शर्ट के बटन टाइट बताये

अदालत के सवाल पर ACP नवीन ने कहा कि उनकी शर्ट काफी टाइट थी, जिसकी वजह से सही सैल्यूट नहीं कर पाए। इसके बाद, अदालत ने पंजाब पुलिस रूल्स 1934 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी वर्दी में हो और किसी भी अदालत में एंट्री करे तो उस समय जब ऐसी अदालत चल रही हो, अदालत को सैल्यूट करेगा, चाहे उस समय ऐसी अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारीयों की रैंक कुछ भी हो। इसके बाद अदालत ने कहा कि उन्हें नियमों और प्रोटोकॉल के बारे में जागरूक करते हुए उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। अदालत ने पुलिस अधिकारी को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए इस मामले की रिपोर्ट अदालत में जमा करने के लिए कहा है और उन्हें दोबारा से ट्रेनिंग पर भेजने का आदेश दिया।

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