Aadhar Card Pan Card Link: आधार से पैन लिंक करना पड़ा महंगा, जुर्माने से सरकार के खजाने में हुई भारी बढ़ोतरी

आधार से पैन लिंक कराने में बढ़े जुर्माने ने सरकार के खजाने में भारी बढ़ोतरी की है। जानें इस बदलाव के कारण और जुर्माना भरने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने के लिए 30 जून 2023 की समय सीमा तय की थी। तब तक पैन और आधार को लिंक करना फ्री था. तब से सरकार आधार को पैन से जोड़ने पर जुर्माने की मांग कर रही है। पहले यह 500 रुपये था लेकिन इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। टैक्स ऑफिस ने इसके लिए समय सीमा 31 दिसंबर, 2024 तय की है। अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इससे आपको टैक्स चुकाने, लेन-देन करने समेत अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

पैन-आधार लिंक अच्छा है

Aadhar Card Pan Card Link: आधार से पैन लिंक करना पड़ा महंगा, जुर्माने से सरकार के खजाने में हुई भारी बढ़ोतरी

सरकार ने 30 जून, 2023 तक पैन कार्ड को आधार से मुफ्त में लिंक करने की सुविधा प्रदान की है। हालांकि, आपको विलंब शुल्क के रूप में 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। पहले जुर्माना 500 रुपये था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है. इसका मतलब है कि आपको अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक करने के बाद 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

कितने लोग मिले?

मुफ्त अवधि समाप्त होने के बाद देश में 20 लाख से अधिक करदाताओं ने पैन को आधार से लिंक कर लिया है। सरकार ने इनसे जुर्माने के तौर पर 2,125 करोड़ रुपये वसूले हैं. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234H में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को धारा 139AA की उपधारा (2) के तहत आधार जानकारी प्रदान करनी होगी। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें सरकार को 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.

इस देश में कितने पैन कार्ड हैं?

Aadhar Card Pan Card Link: आधार से पैन लिंक करना पड़ा महंगा, जुर्माने से सरकार के खजाने में हुई भारी बढ़ोतरी

मार्च 2024 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 74 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास पैन कार्ड है। इनमें से 60.5 करोड़ लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक करा लिया था. पिछले साल नवंबर में सीबीडीटी ने एक आरटीआई जवाब में कहा था कि उसने 1.15 करोड़ पैन निष्क्रिय कर दिए हैं क्योंकि वे आधार से जुड़े नहीं थे।

पैन को आधार से कैसे जोड़ें?

Aadhar Card Pan Card Link: आधार से पैन लिंक करना पड़ा महंगा, जुर्माने से सरकार के खजाने में हुई भारी बढ़ोतरी

इनकम टैक्स की वेबसाइट-EPORTAL.incometax.gov.in या YeeldTaxindiaEfailing.gov.in पर जाएं।

उपयोगकर्ता पहचानकर्ता के स्थान पर पैन नंबर दर्ज करके पंजीकरण करें।

अब एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी जो आपको पैन को आधार से जोड़ने की अनुमति देगी।

यदि नहीं, तो प्रोफ़ाइल सेटिंग्स पर जाएं और आधार लिंक पर क्लिक करें।

यहां आपको पैन मैप के बारे में जानकारी दिखाई देगी, जैसे जन्मतिथि, लिंग और नाम।

इस जानकारी को आधार से जोड़ें. फिर "अभी बुनें" बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा कि आपका पैन आधार 

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