AAP विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा दोषी करार, महिला से मारपीट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

AAP विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा दोषी करार, महिला से मारपीट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

पंजाब के खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को महिला पर मारपीट के मामले में दोषी करार दिया गया है। तरनतारन की अदालत ने 12 साल पुराने इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाया और विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 

चंडीगढ़: पंजाब के खडूर साहिब विधानसभा से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा और 6 अन्य को तरनतारन की अदालत ने 12 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है। विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में सजा सुनाने की तारीख 12 सितंबर निर्धारित की गई है।

क्या है मामला?

मामला 3 मार्च 2013 का है। आरोप है कि उस दिन तरनतारन जिले के गोइंदवाल साहिब में आयोजित एक शादी समारोह में विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा, आठ पुलिसकर्मियों और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर एक महिला पर हमला किया था। इस संबंध में आईपीसी की धारा 354, 323, 506, 148 और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

  • धारा 354: महिला के साथ अपराध करना
  • धारा 323: जानबूझकर चोट पहुंचाना
  • धारा 506: धमकी देना
  • धारा 148-149: समूह में अपराध करना

अदालत ने विधायक और अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा का राजनीतिक सफर

मनजिंदर सिंह लालपुरा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार खडूर साहिब से जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के रमनजीत सिंह सिक्की और अकाली दल के रणजीत सिंह को हराया।

  • मनजिंदर सिंह लालपुरा: 55,756 वोट
  • कांग्रेस के रमनजीत सिंह सिक्की: 39,265 वोट
  • अकाली दल के रणजीत सिंह: 38,532 वोट

इससे पहले 2017 के चुनाव में कांग्रेस के रमनजीत सिंह सिक्की ने जीत हासिल की थी। तरनतारन की अदालत ने मनजिंदर सिंह लालपुरा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत 12 सितंबर को सजा सुनाएगी।

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