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Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद विमान हादसे में 241 की मौत, परिजनों को मिलेगा 1.5 करोड़ का मुआवजा

Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद विमान हादसे में 241 की मौत, परिजनों को मिलेगा 1.5 करोड़ का मुआवजा

अहमदाबाद में एअर इंडिया की फ्लाइट AI171 हादसे का शिकार हुई, जिसमें 241 यात्रियों की मौत हुई। पीड़ित परिवारों को 1.5 करोड़ रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। जांच जारी है।

Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद में हाल ही में हुए एक दिल दहला देने वाले विमान हादसे में एअर इंडिया की फ्लाइट AI171 (बोइंग 787, VT-ANB) दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में विमान में सवार सभी 241 लोगों की मौत हो गई। हादसे की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि यह विमान मेघानी नगर स्थित एक मेडिकल कॉलेज की इमारत पर गिरा, जिससे कई मेडिकल छात्रों की भी जान चली गई।

यह हादसा न केवल हवाई यात्रियों बल्कि ज़मीन पर मौजूद आम नागरिकों के लिए भी एक त्रासदी बन गया। फिलहाल, जांच एजेंसियां दुर्घटना के कारणों की गहराई से जांच कर रही हैं, जबकि बीमा और मुआवजे को लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है।

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि के तहत मुआवजा अनिवार्य

इस हादसे में मारे गए यात्रियों के परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि, 1999 के तहत संचालित की जाएगी। इस संधि के तहत एयरलाइंस को यात्रियों की मौत पर अनिवार्य रूप से मुआवजा देना होता है। भारत ने इस संधि पर 2009 में हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद देश में इस कानून का अनुपालन आवश्यक हो गया।

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के मुताबिक, किसी भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान में यदि कोई यात्री दुर्घटना का शिकार होता है, तो एयरलाइन को उसके परिजनों को तय सीमा के भीतर मुआवजा देना होता है। यह मुआवजा राशि SDR यानी Special Drawing Rights के अनुसार तय की जाती है। 1 SDR लगभग 110 रुपए के बराबर होता है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, प्रति यात्री के परिजन को करीब 1.5 करोड़ रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है।

एअर इंडिया पर सीधा वित्तीय असर नहीं

इस दुर्घटना में एअर इंडिया की फ्लाइट के पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बावजूद कंपनी की पेरेंट कंपनी टाटा पर इसका कोई सीधा वित्तीय असर नहीं पड़ेगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि विमान और यात्रियों दोनों के लिए बीमा पहले से ही लिया गया था। एयर इंडिया को इस दुर्घटनाग्रस्त विमान के लिए बीमा कंपनियों से 680 करोड़ से 980 करोड़ रुपए तक का मुआवजा मिलने की संभावना है।

पीज़़ीडित और उनके परिवारों को मिल सकते हैं 360 करोड़ रुपए

घटना में मारे गए 241 यात्रियों के परिजनों को कुल मिलाकर करीब 360 करोड़ रुपए का मुआवजा मिल सकता है। यह मुआवजा बीमा कंपनियों द्वारा यात्रियों के लिए लिए गए कवरेज और ऑपरेटर की जिम्मेदारियों के अनुसार तय किया जाएगा।

प्रूडेंट इंश्योरेंस ब्रोकर्स के एविएशन एवं स्पेशियलिटी लाइन्स के वाइस प्रेसिडेंट हितेश गिरोत्रा के अनुसार, "यदि विमान किसी रिहायशी इलाके या तृतीय पक्ष की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो ऑपरेटर को उस संपत्ति और उससे संबंधित जान-माल के नुकसान का भी मुआवजा देना पड़ता है।" इस मामले में, चूंकि विमान मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर गिरा, इसलिए कई छात्रों और संपत्ति को नुकसान हुआ है। इसका खर्च भी एयरलाइन की बीमा पॉलिसी से कवर किया जाएगा।

इंश्योरेंस कवर में क्या-क्या शामिल होता है

एविएशन इंश्योरेंस पॉलिसी में तीन मुख्य प्रकार के कवरेज होते हैं:

Hull Insurance: विमान को हुए नुकसान की भरपाई करता है।

Passenger Liability: यात्रियों की मृत्यु या चोट की स्थिति में मुआवजा प्रदान करता है।

Third Party Liability: जमीन पर मौजूद लोगों या संपत्तियों को नुकसान की स्थिति में भरपाई करता है।

एअर इंडिया ने इन तीनों प्रकार के बीमा कवर पहले से ही ले रखे हैं। यही कारण है कि कंपनी पर प्रत्यक्ष वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा।

मौके पर जांच प्रक्रिया शुरू

हादसे के बाद घटनास्थल पर DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय) और अन्य तकनीकी एजेंसियों की टीमें पहुंच चुकी हैं। ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं और जांच जारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।

सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से भी अतिरिक्त सहायता की घोषणा की है। हालांकि, मुख्य मुआवजा बीमा कंपनियों और एयर इंडिया द्वारा दिया जाएगा।

अंतरिम मुआवजे की घोषणा जल्द संभव

सूत्रों के अनुसार, एअर इंडिया जल्द ही पीड़ित परिवारों के लिए अंतरिम मुआवजा घोषित कर सकती है। अंतरिम मुआवजे का उद्देश्य है कि जब तक फाइनल बीमा सेटलमेंट हो, तब तक परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत मिल सके। यह राशि 5-10 लाख प्रति परिवार हो सकती है।

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