Bengal सरकार को EC का फरमान, बोले- BLO-SIR के मानदेय करें जारी

चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार को BLO और SIR के बढ़े हुए मानदेय में देरी पर फटकार लगाई। राशि तुरंत जारी करने के लिए आदेश दिया गया है।

चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार को BLO और SIR के बढ़े हुए मानदेय का भुगतान तुरंत करने का आदेश दिया। 12,000 रुपये BLO और 6,000 रुपये SIR को स्वीकृत हैं। आयोग ने देरी को असामान्य बताया और फटकार लगाई।

West Bengal: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) का बढ़ा हुआ मानदेय जारी न करने पर फटकार लगाई है। आयोग ने इस देरी को असामान्य बताते हुए कहा कि राशि का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि बीएलओ के लिए 12,000 रुपये और एसआईआर के लिए 6,000 रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है और इसे किसी भी तरह की देरी के बिना जारी किया जाना चाहिए।

तृणमूल प्रतिनिधिमंडल से बैठक

28 नवंबर को तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में चुनाव आयोग ने इस विषय पर कड़ी टिप्पणी की। आयोग ने कहा कि यह देखना बहुत अजीब है कि राज्य सरकार अब तक बीएलओ और एसआईआर के बढ़े हुए मानदेय का भुगतान नहीं कर पाई है। आयोग ने यह भी जोर देकर कहा कि राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए और राशि तत्काल जारी करनी होगी।

बीएलओ और एसआईआर का बढ़ा हुआ मानदेय

चुनाव आयोग ने पहले ही देशभर के सभी बीएलओ के लिए बढ़े हुए पारिश्रमिक की अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके अनुसार, हर साल बीएलओ को 12,000 रुपये और एसआईआर को अतिरिक्त 6,000 रुपये का भुगतान किया जाना है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह राशि अनुमोदित है और इसे जारी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

भुगतान में देरी पर आयोग की नाराजगी

चुनाव आयोग ने कहा कि बीएलओ और एसआईआर का काम चुनाव प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। उनके पारिश्रमिक में देरी उन्हें और उनके काम को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आयोग ने कहा कि इस भुगतान में किसी भी तरह की देरी स्वीकार्य नहीं है। आयोग ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि राशि तुरंत जारी की जाए।

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