कर्नाटक हाई कोर्ट ने Elon Musk की कंपनी एक्स (पूर्व में ट्विटर) के खिलाफ भारत सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि विदेशी कंपनियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार नहीं है। फैसला सोशल मीडिया कंटेंट मॉनिटरिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है।
Elon Musk: कर्नाटक हाई कोर्ट ने भारत सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया कि विदेशी कंपनियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार नहीं है। यह मामला मार्च 2025 में तब शुरू हुआ था जब एक्स ने सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए सहयोग पोर्टल का इस्तेमाल किया। कोर्ट के फैसले से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कानूनी नियंत्रण और विदेशी कंपनियों की जिम्मेदारी स्पष्ट हुई है।
क्या था मामला
इस साल मार्च में एक्स ने सरकार के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी ने कहा कि सरकार अपने सहयोग पोर्टल के जरिए कुछ अकाउंट्स और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दे रही है। एक्स ने इसे सेंसरशिप और फ्री स्पीच का हनन बताया।
हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि भारत में कोई विदेशी कंपनी अनुच्छेद 19 का लाभ नहीं उठा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि राहत की मांग करने वाला याचिकाकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए।
सहयोग पोर्टल और प्रक्रिया
सहयोग पोर्टल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। गूगल, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और शेयरचैट जैसी कंपनियां इस पोर्टल का इस्तेमाल कर रही हैं।
इस पोर्टल के माध्यम से पोस्ट या कंटेंट हटाने के आदेश पारदर्शी तरीके से जारी किए जाते हैं। हालांकि, अक्सर ये आदेश विवादों में रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन के दौरान कई पोस्ट हटाए गए थे।
कोर्ट का रुख और फैसला
कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू है। विदेशी कंपनियों को इसके तहत कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। यह फैसला सरकार के सोशल मीडिया कंटेंट मॉनिटरिंग प्रयासों को कानूनी समर्थन प्रदान करता है।
इस फैसले से भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कानून के तहत नियंत्रण और जिम्मेदारी की स्थिति स्पष्ट हुई है।