हिमाचल पुलिस में Online Attendance अनिवार्य, कागजी हाजिरी बंद; e-HRMS से दर्ज होगी उपस्थिति

हिमाचल पुलिस में अब e-HRMS से Online Attendance अनिवार्य होगी। कागजी हाजिरी और ऑफलाइन Leave Application बंद किए गए हैं, वेतन पर भी पड़ेगा असर।

शिमला में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अधीनस्थ कार्यालयों, थानों और चौकियों में ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। कागजी हाजिरी रजिस्टर बंद होंगे और छुट्टियों की प्रक्रिया भी e-HRMS के जरिए पूरी की जाएगी।

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने कर्मचारियों की उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था को डिजिटल करने का फैसला लिया है। अब अधीनस्थ कार्यालयों, थानों, चौकियों, पुलिस लाइन और विशेष शाखाओं में e-HRMS के माध्यम से Online Attendance दर्ज करना अनिवार्य होगा। विभाग ने कागजी हाजिरी रजिस्टर बंद कर दिए हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में फील्ड ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को फिलहाल सीमित छूट दी गई है।

पुलिस विभाग में कागजी हाजिरी व्यवस्था खत्म

हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। अब विभाग के अधीन आने वाले कार्यालयों, थानों, चौकियों, पुलिस लाइन और विशेष शाखाओं में कर्मचारियों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही कागजी Attendance Register को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है।

नई व्यवस्था के तहत पुलिस कर्मचारियों को e-HRMS यानी मानव संपदा प्रणाली के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके लिए हिम उपस्थिति एप का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, दूरदराज के इलाकों में परिचालन या फील्ड ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को पुलिस मुख्यालय की ओर से अस्थायी छूट दी गई है।

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी पुलिस कार्यालय प्रमुखों, पुलिस अधीक्षकों, एचपीएपी और आइआरबी बटालियन के कमांडेंट तथा यूनिट प्रमुखों को नई व्यवस्था तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।

Attendance का वेतन प्रक्रिया से होगा सीधा संबंध

विभाग के अनुसार डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना, मानव संसाधन की बेहतर निगरानी करना और सेवा से जुड़े मामलों में होने वाली देरी को कम करना है। अब विंग और शाखा प्रभारी अपने अधीन कर्मचारियों की रोजाना ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

e-HRMS में दर्ज अनधिकृत अनुपस्थिति या देरी का असर कर्मचारियों की मासिक Salary Processing पर भी पड़ सकता है। ट्रेजरी से तैयार होने वाले वेतन बिल का मिलान e-HRMS में दर्ज सत्यापित उपस्थिति और स्वीकृत अवकाश रिकॉर्ड से करना जरूरी होगा।

इस व्यवस्था के बाद कर्मचारियों की उपस्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इससे अधिकारियों को यह पता लगाने में आसानी होगी कि कर्मचारी कब उपस्थित रहे, कब अनुपस्थित रहे और किस अवधि के लिए छुट्टी स्वीकृत हुई।

अब सभी Leave Application भी Online होंगे

पुलिस कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब सभी तरह के अवकाश के लिए आवेदन, प्रक्रिया और मंजूरी e-HRMS के माध्यम से ही होगी। कैजुअल लीव, कम्यूटेड लीव, हाफ पे लीव, मातृत्व और पितृत्व अवकाश तथा चाइल्ड केयर लीव समेत अन्य छुट्टियों को भी इसी डिजिटल सिस्टम में दर्ज करना होगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी डीलिंग असिस्टेंट या पर्यवेक्षण अधिकारी ऑफलाइन अथवा कागजी Leave Application को स्वीकार या प्रोसेस नहीं करेगा। यानी कर्मचारियों को अवकाश से संबंधित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी करनी होगी।

यदि e-HRMS में उपस्थिति का सत्यापन किए बिना वेतन जारी किया जाता है तो संबंधित DDO यानी Drawing and Disbursing Officer को जिम्मेदार माना जाएगा। इससे Salary Processing में Attendance और Leave Record का सही Verification सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

IPS और HPS अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था

जिलों में तैनात IPS और HPS अधिकारियों के लिए अर्जित अवकाश को लेकर अलग प्रावधान रखा गया है। एसपी रैंक तक के अधिकारियों का Earned Leave जिला या यूनिट स्तर से e-HRMS के जरिए आगे नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि ऐसे अवकाश को मंजूरी देने का अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग के पास है।

हालांकि, IPS अधिकारियों के अन्य नियमित अवकाश सामान्य प्रक्रिया के तहत e-HRMS में दर्ज किए जाएंगे। इस तरह हिमाचल पुलिस में Attendance और Leave Management को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग का मानना है कि इससे रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी होगा और कर्मचारियों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकेगी।

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