हरियाणा सरकार ने झज्जर जिले में RTE के तहत निजी स्कूलों की आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। पात्र अभिभावक 6 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
झज्जर: हरियाणा सरकार ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। झज्जर जिले के पात्र अभिभावक 6 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर अपने बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
RTE के तहत शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया
हरियाणा सरकार ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत झज्जर जिले में निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों की आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह के बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

मौलिक शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार अभिभावक 6 जुलाई 2026 की रात 12 बजे तक विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
आयु पात्रता के लिए तय किए गए नियम
शिक्षा विभाग ने बताया है कि प्रवेश के लिए बच्चों की आयु की गणना 31 मार्च 2026 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अनुसार नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 3 वर्ष, एलकेजी के लिए 4 वर्ष, यूकेजी के लिए 5 वर्ष और पहली कक्षा के लिए कम से कम 6 वर्ष होना अनिवार्य है।
अभिभावकों को आवेदन करने से पहले आयु और पात्रता से जुड़े सभी नियमों की अच्छी तरह जांच करने की सलाह दी गई है, ताकि आवेदन किसी तकनीकी कारण से निरस्त न हो।
स्कूल चयन और दस्तावेज सत्यापन जरूरी
शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को अपने निवास स्थान से 0 से 1 किलोमीटर की परिधि में स्थित निजी विद्यालयों का चयन करने की सलाह दी है। इससे बच्चों को स्कूल आने-जाने में सुविधा होगी और RTE के निर्धारित नियमों का भी पालन होगा।
ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के बाद सभी आवेदकों को अपने मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित ब्लॉक स्तरीय समिति के समक्ष भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) के लिए उपस्थित होना होगा। दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
पात्र अभिभावकों से आवेदन की अपील
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक ने सभी पात्र अभिभावकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान करती है, इसलिए योग्य परिवार इसका अधिकतम लाभ उठाएं।
शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। अभिभावकों को सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए और आवेदन करते समय दी गई जानकारी सही भरनी चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि या अधूरे दस्तावेज प्रवेश प्रक्रिया में बाधा बन सकते हैं। इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा करना बेहतर रहेगा।












