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जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत संभल हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने जांच रोक दी

जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत संभल हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने जांच रोक दी

संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत की अग्रिम कार्रवाई और पुलिस की चार्जशीट पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

Uttar Pradesh: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में याचिका पर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को निर्धारित की गई है। चार्जशीट में बर्क समेत कुल 23 आरोपियों का नाम था, जिनमें जामा मस्जिद के सदर जफर अली भी शामिल हैं। फिलहाल जांच और कार्रवाई पर रोक लगने से मामले में ठहराव आया है।

चार्जशीट में सांसद समेत 23 आरोपी

संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद एसआईटी ने इस साल जून में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और अन्य 22 लोगों को आरोपित किया गया था। हिंसा के दौरान हुई झड़प में चार लोगों की मौत हुई थी, साथ ही भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले किया था।

12 एफआईआर और आरोपों की गहराई

सर्वे के दौरान व्यवधान, हिंसा और आगजनी के मामले में 12 एफआईआर दर्ज की गईं थीं, जिनमें सात पुलिस और पांच जनता की ओर से दर्ज थीं। सांसद बर्क पर 335/24 के तहत साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में कई उपद्रवियों को जेल भी भेजा जा चुका है। हाईकोर्ट के फैसले से फिलहाल जांच और कार्रवाई पर विराम लग गया है।

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