मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 20 नवंबर 2026 तय की है। मंगलवार को वाद संख्या एक से सात तक से जुड़ी अर्जियों पर सुनवाई हुई। कुछ मामलों में आदेश सुरक्षित रखा गया।
प्रयागराज: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने वाद संख्या एक से सात तक में दाखिल अर्जियों पर विचार किया। कोर्ट ने कुछ आवेदनों का निस्तारण कर दिया, जबकि कुछ पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। समय की कमी के कारण सभी मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर 2026 को होगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में सात वादों से जुड़ी अर्जियों पर सुनवाई
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। यह सुनवाई न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ के समक्ष हुई। अदालत में वाद संख्या एक से सात तक में दाखिल विभिन्न अर्जियों पर सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ आवेदनों का निस्तारण कर दिया। वहीं, कुछ अर्जियों पर आदेश सुरक्षित रखा गया है। इसका अर्थ है कि संबंधित आवेदनों पर अदालत अपना फैसला बाद में सुनाएगी। फिलहाल आदेश का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं हो सका है।
समय की कमी के कारण कुछ मामलों की सुनवाई नहीं हुई
अदालत में निर्धारित समय के भीतर सभी मामलों पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसी वजह से कुछ अर्जियों पर सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई। कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर 2026 की तारीख तय की है।
अगली सुनवाई में लंबित अर्जियों पर आगे की कार्यवाही होने की संभावना है। हालांकि, किन आवेदनों पर क्या आदेश दिया गया है और किन मामलों को आगे सुना जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी अदालत का आदेश अपलोड होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
आदेश अपलोड होने का इंतजार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मामलों में अदालत की कार्यवाही पर संबंधित पक्षों की नजर बनी हुई है। मंगलवार की सुनवाई के बाद कुछ अर्जियों पर आदेश सुरक्षित रखा गया है, लेकिन खबर प्रकाशित होने तक विस्तृत आदेश अपलोड नहीं हुआ था।
ऐसे में अदालत के आदेश की आधिकारिक प्रति उपलब्ध होने के बाद ही सुनवाई में हुई कार्यवाही और संबंधित अर्जियों पर दिए गए निर्देशों की पूरी जानकारी सामने आएगी। फिलहाल अगली सुनवाई की तारीख 20 नवंबर 2026 निर्धारित है।










