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राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई टली, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को

राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई टली, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को

सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई स्थगित हो गई। इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर, 2025 को होगी।

नई दिल्ली: एमपी-एमएलए कोर्ट में रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई गुरुवार को स्थगित हो गई। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि एक अधिवक्ता के निधन के कारण आज कोर्ट में कंडोलेंस रखा गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। 

यह मामला वर्ष 2018 का है, जब कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

क्या है मामला? 

यह मामला वर्ष 2018 का है। कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मुकदमे का आधार यह था कि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी।

मुकदमे की अदालती कार्यवाही लगातार पांच साल तक चली। इस दौरान राहुल गांधी पेश नहीं हुए, जिसके कारण दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था।

कोर्ट में आत्मसमर्पण और जमानत

फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें दो मुचलकों पर 25-25 हजार रुपये की जमानत दी। इसके बाद 26 जुलाई, 2024 को राहुल गांधी ने अपने बयान में खुद को निर्दोष बताया और इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया। कोर्ट ने वादी को निर्देश दिया कि वह अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे। इसके बाद लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं। अब तक केवल एक गवाह की जिरह पूरी हो पाई है, जबकि दूसरे गवाह की जिरह अभी जारी है।

हालांकि, अदालत में बार-बार हड़ताल और गवाहों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई में देरी हो रही है। यही वजह है कि आज की सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।अब कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2025 को होगी। इस सुनवाई में वादी द्वारा पेश किए गए गवाहों के बचे हुए साक्ष्य पर बहस होगी।

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