सुप्रीम कोर्ट का बदला शेड्यूल: 22 अगस्त को पूरे दिन होगा काम, 27 अगस्त को रहेगा अवकाश

Supreme Court ने अपने शेड्यूल में बदलाव किया है। अब 22 अगस्त को पूरे दिन कोर्ट में कामकाज होगा, जबकि 27 अगस्त को अवकाश रहेगा। जानें नया शेड्यूल।

सुप्रीम कोर्ट और उसकी रजिस्ट्री गुरुवार, 27 अगस्त 2026 को बंद रहेंगे। फुल कोर्ट ने अतिरिक्त अवकाश की मांग को मंजूरी देते हुए यह फैसला लिया है। इसके बदले शनिवार, 22 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट और रजिस्ट्री में सामान्य रूप से पूरा कामकाज होगा।

नई दिल्ली: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 के लिए अपने कामकाज के कार्यक्रम में बदलाव किया है। अदालत और उसकी रजिस्ट्री गुरुवार, 27 अगस्त 2026 को बंद रहेंगी, जबकि इस अतिरिक्त अवकाश की भरपाई के लिए शनिवार, 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पूरे दिन कामकाज होगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की प्रशासनिक शाखा की ओर से आदेश जारी किया गया है।

इस बदलाव के बाद वकीलों, मुकदमेबाजों और अदालत से जुड़े अन्य लोगों के लिए अगस्त के अंतिम सप्ताह का शेड्यूल महत्वपूर्ण हो गया है। खासतौर पर उन मामलों में, जिनकी सुनवाई या दस्तावेज दाखिल करने की समय-सीमा इन तारीखों के आसपास है, संबंधित पक्षों को संशोधित कैलेंडर को ध्यान में रखना होगा।

27 अगस्त को क्यों बंद रहेगा सुप्रीम कोर्ट?

सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल ब्रांच की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, 27 अगस्त को अतिरिक्त अवकाश देने का फैसला फुल कोर्ट द्वारा लिया गया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) की ओर से की गई मांग के बाद लिया गया। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और इसके वार्षिक कैलेंडर में पहले से निर्धारित अवकाश के अलावा किसी अतिरिक्त छुट्टी या कार्यदिवस में बदलाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर विशेष निर्णय लिया जाता है। 

इस बार 27 अगस्त को छुट्टी देने के साथ ही यह भी तय किया गया कि कामकाज के दिनों में होने वाली कमी की भरपाई की जाएगी। इसी कारण शनिवार, 22 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट और उसकी रजिस्ट्री सामान्य कार्यदिवस की तरह पूरे दिन काम करेगी।

22 अगस्त को पूरा दिन खुली रहेगी रजिस्ट्री

आमतौर पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के कामकाज का कार्यक्रम अलग हो सकता है, लेकिन संशोधित आदेश के तहत 22 अगस्त को पूरा कार्यदिवस माना जाएगा। इस दिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री और संबंधित कार्यालयों में नियमित कामकाज होगा। जारी निर्देश के मुताबिक, रजिस्ट्री कार्यालय शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इसका मतलब है कि दस्तावेज दाखिल करने, रजिस्ट्री से जुड़े प्रशासनिक कार्यों और अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के लिए 22 अगस्त को सामान्य कार्यदिवस की तरह सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

यह फैसला उन अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए भी अहम है, जिन्हें 27 अगस्त के अवकाश के कारण अपने कानूनी या प्रशासनिक कार्यों की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है।

लगातार तीन दिन के अवकाश की स्थिति से बचने के लिए बदला कैलेंडर

27 अगस्त के अवकाश को लेकर संशोधित व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगस्त के अंतिम सप्ताह में पहले से ही छुट्टियां निर्धारित हैं। कोर्ट के कैलेंडर के अनुसार, 26 अगस्त को मिलाद-उन-नबी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर अवकाश है। ऐसे में 27 अगस्त को अतिरिक्त छुट्टी मिलने से 26, 27 और 28 अगस्त तक लगातार तीन दिन सुप्रीम कोर्ट और उसकी रजिस्ट्री में नियमित कामकाज नहीं होगा। 

इस दौरान निर्धारित मामलों और कार्यालयी प्रक्रियाओं पर संशोधित कैलेंडर के अनुसार असर पड़ सकता है। हालांकि, लगातार तीन दिन की छुट्टी के बदले 22 अगस्त को पूरा कार्यदिवस रखकर न्यायालय ने कार्यदिवसों के संतुलन को बनाए रखने की व्यवस्था की है।

वकीलों और पक्षकारों के लिए क्या है अहम?

सुप्रीम कोर्ट के इस नए शेड्यूल का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जिनके मामलों में फाइलिंग, दस्तावेज जमा करने, रजिस्ट्री संबंधी प्रक्रिया या अन्य कानूनी समय-सीमाएं अगस्त के अंतिम सप्ताह में पड़ रही हैं। वकीलों और मुकदमे से जुड़े पक्षों को अब यह ध्यान रखना होगा कि:

  • 22 अगस्त, शनिवार: सुप्रीम कोर्ट में पूरे दिन कामकाज होगा।
  • 26 अगस्त: निर्धारित अवकाश।
  • 27 अगस्त: अतिरिक्त अवकाश, सुप्रीम कोर्ट और रजिस्ट्री बंद।
  • 28 अगस्त: निर्धारित अवकाश।

इसलिए जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं और कार्यालयी कामों की योजना संशोधित कार्यदिवसों के आधार पर बनानी होगी।

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