उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए नया और कड़ा नियम लागू किया है। अब यदि कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है, तो उसे पहली बार काटने पर 10 दिन के लिए एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। इस दौरान उसका इलाज, टीकाकरण और नसबंदी की जाएगी, और माइक्रोचिप के जरिए उसकी पहचान दर्ज की जाएगी।
अगर वही कुत्ता फिर से किसी को काटता है, तो तीन सदस्यीय समिति उसकी जाँच करेगी। बिना किसी उकसावे के काटने की पुष्टि होने पर उसे आजीवन एबीसी सेंटर में रखा जाएगा।
सरकार का कहना है कि यह कदम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए उठाया गया है। साथ ही, इससे रेबीज जैसी खतरनाक बीमारियों के फैलाव को भी रोका जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि आवारा कुत्तों के हमले अब गंभीरता से लिए जाएंगे और सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है।