झारखंड: कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ED को जारी किया नोटिस, 17 मई को SC में फिर होगी सुनवाई

झारखंड: कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ED को जारी किया नोटिस, 17 मई को SC में फिर होगी सुनवाई
Last Updated: 13 मई 2024

झारखंड में लोकसभा चुनावो के चलते राज्य के पूर्व सीएम और सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JJM) के संस्थापक हेमत सोरेन की आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिका ख़ारिज कर दी है। साथ ही ईडी को नोटिस जारी किया।

Hemant Soren: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soen) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) कोर्ट से आज सुनवाई के दौरान राहत नहीं मिली है। अदालत में उनकी जमानत याचिका (Hemant Soren Bail Plea) को खारिज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी।

बीते 4 मई को इस मामले में सुनवाई होने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि इससे पहले भी 3 मई को झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। 

कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया

बता दें की पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके दौरान अदालत ने उनकी दायर याचिका को ख़ारिज करते हुए ED को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी।

मिली जानकारी के अनुसार, High Court से राहत नहीं मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने  ED की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में ED की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।

कोर्ट ने ED और सरकार से मांगा जवाब

बताया जा रहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने हेमंत सोरेन की ED की गिरफ्तारी पर दायर याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। अदालत में जस्टिस का सवाल था कि क्या उस विवादित जमीन पर सोरेन का कब्जा है? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका कब्जा तो कभी नहीं रहा है, लेकिन ऐसा कोई कंटेंट यानी मेटेरियल भी नहीं है। इससे संबंधित बेंच ने सरकार और ED से जवाब मांगा है।

कोर्ट में 17 मई को होगी सुनवाई

झारखंड (Jharkhand) के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार और जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है।

फिलहाल, प्रयासों के बावजूद भी हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार करने के लिए राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए इस अर्जी पर अगली सुनवाई 17 मई को होने का आदेश जारी किया।

 

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