आयकर ऑडिट की अंतिम तिथि में वृद्धि: टैक्सपेयर्स को मिली दोहरी राहत, जानें नई तारीख क्या है?

आयकर ऑडिट की अंतिम तिथि में वृद्धि: टैक्सपेयर्स को मिली दोहरी राहत, जानें नई तारीख क्या है?
Last Updated: 10 घंटा पहले

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बार फिर आयकर ऑडिट रिपोर्ट को दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि, यह लाभ केवल कुछ टैक्सपेयर्स को मिलेगा।

नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को दोहरी राहत प्रदान की है। दरअसल, आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसकी घोषणा 7 अक्टूबर को की। सीबीडीटी के इस निर्णय से उन विशेष श्रेणी के टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी, जिन्होंने अब तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं की है।

क्या है नई तारीख?

ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2024 थी। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इसे 7 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया था, ताकि जिन करदाताओं ने अपना ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा किया है, वे आसानी से जमा कर सकें।

हालांकि, इसके बावजूद बहुत सारे करदाता अभी तक ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाए हैं। इसके बाद, CBDT ने टैक्सपेयर्स के हित में निर्णय लेते हुए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तारीख को 10 नवंबर 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

इन टैक्सपेयर्स को नहीं मिलेगा लाभ

इस बढ़ाई गई तारीख का लाभ केवल ट्रस्ट, संस्थान, फंड्स, और आयकर फॉर्म 10B/10BB के माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगा। वहीं, बिजनेस या पेशेवर इनकम वाले करदाता, जो धारा 44AB के अंतर्गत कर ऑडिट के अधीन हैं, उन्हें अपनी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CD, 3CA, और 3CB का उपयोग करके जमा करनी होगी। इन करदाताओं के लिए बढ़ाई गई डेडलाइन 7 अक्टूबर 2024 थी।

10B फॉर्म फाइल करने का तरीका

क्सपेयर्स के लिए CA द्वारा ई-फाइलिंग आसान बनाएं! :

1.ई-फाइलिंग फॉर्म सौंपना: टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग फॉर्म मोड से फॉर्म 10बी (वित्तीय वर्ष 2023-24 से आगे) को अपने CA को सौंप सकते हैं।

 2.असाइनमेंट की जांच: CA वर्क लिस्ट के अंतर्गत "आपके लिए कार्रवाई" टैब में असाइनमेंट की जांच कर सकते हैं।

3. असाइनमेंट स्वीकार या अस्वीकार करें:CA असाइनमेंट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

4. फॉर्म अपलोड करें: यदि CA असाइनमेंट स्वीकार करता है, तो उन्हें फाइलिंग के ऑफलाइन मोड के तहत JSON को पीडीएफ अटैचमेंट के साथ अपलोड करना होगा।

5.फॉर्म स्वीकार या अस्वीकार करें: जब CA वैलिड अटैचमेंट के साथ JSON सबमिट कर देता है, तो टैक्सपेयर को वर्कलिस्ट के "आपके लिए कार्य" टैब के जरिए CA द्वारा अपलोड किए गए फॉर्म को स्वीकार या अस्वीकार करना होता है।

यह प्रक्रिया टैक्सपेयर्स और CA दोनों के लिए ई-फाइलिंग को सरल और सहज बनाती है।

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