दिल्ली के 105 गांवों और 567 कालोनियों में नए बिजली कनेक्शन की घोषणा, लाखों लोगों को होगा लाभ

दिल्ली के 105 गांवों और 567 कालोनियों में नए बिजली कनेक्शन की घोषणा, लाखों लोगों को होगा लाभ
Last Updated: 02 अक्टूबर 2024

दिल्ली में 567 कालोनियों और 105 गांवों में नियमित रूप से नए बिजली कनेक्शन लगाए जाएंगे। एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर DDA ने बिजली कंपनियों को अनुमति दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से लाखों लोगों को लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि लैंड पुलिंग अधिनियम 2018 के लागू होने से पहले निगम ने 567 कालोनियों को नियमित कर दिया था।

नई दिल्ली: दिल्ली में नियमित की गई 567 कालोनियों और 105 शहरीकृत गांवों के विकास क्षेत्र में नए बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध होगी। एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इन क्षेत्रों में निजी बिजली कंपनियों को नए कनेक्शन देने की अनुमति प्रदान की है। जानकारी के अनुसार, इस संबंध में एलजी को दिल्ली के सभी सांसदों, कुछ विधायकों और विभिन्न आरडब्ल्यूए से ज्ञापन प्राप्त हुए थे। इसके बाद, एलजी ने डीडीए समेत कई विभागों के अधिकारियों के साथ इन क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया था।

डीडीए के फैसले से लाखों लोगों को होगा लाभ

डीडीए के इस निर्णय से लाखों लोगों को होगा लाभ डीडीए के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस निर्णय से कई लाख लोग लाभान्वित होंगे। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीन लोगों को आवंटित भूमि में भी यह सुविधा उपलब्ध की जाएगी। इसके अलावा, लैंड पुलिंग क्षेत्र में आने वाले भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित जमीन पर बिजली कंपनियां नए बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए काम करेंगी।

साथ ही, मास्टर प्लान 2021 में शामिल गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों और गोदामों में भी नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। उन स्थानों पर भी निवासियों को लाभ मिलेगा, जहां डीडीए ने भूमि अधिकार आवंटित किए हैं। विशेष रूप से, जेजे कालोनियों के निवासियों को इस निर्णय से राहत मिलने की उम्मीद है।

जहां एनओसी जारी की गई, वहां मिलेगी नई सुविधा     

डीडीए के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि डीडीए ने उन सभी भूखंडों पर ऐसे कनेक्शनों की अनुमति दी है, जहां डीडीए या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा पहले से एनओसी जारी की गई है। इसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां किसी सरकारी एजेंसी ने विकास के लिए योजनाओं को स्वीकृति दी है।

लैंड पुलिंग के तहत नियमित कालोनियों और नए कनेक्शनों पर रोक

अधिकारियों ने जानकारी दी कि लैंड पुलिंग अधिनियम 2018 के लागू होने से पहले निगम ने 567 कॉलोनियों को नियमित किया था। इनमें से कुछ कॉलोनियां लैंड पुलिंग क्षेत्र में भी आती थीं। इससे पहले, जून 2023 में लैंड पुलिंग के अंतर्गत आने वाले 105 शहरीकृत गांवों के विकास क्षेत्र में नए बिजली कनेक्शन न देने का निर्णय लिया गया था।

यह निर्णय इस कारण लिया गया क्योंकि इन क्षेत्रों में डीडीए को नए निर्माण के लिए अधिसूचना जारी करनी थी। अधिकारियों ने बताया कि जून 2023 में किए गए निर्णय में लैंड पुलिंग क्षेत्र में आने वाले लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा और पीएम उदय (प्रधानमंत्री - अनधिकृत कालोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना) कॉलोनियों को छूट दी गई थी।

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